Baloda Bazar News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (High Court) बिलासपुर (Bilaspur) के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) ने रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से सतर्क रहने के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. फ्रॉड (Fraud) करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में जारी सर्कुलर में उन्होंने राज्य के सभी जिलों के न्यायालयीन अधिकारी और कर्मचारी को सतर्क रहने को कहा है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा की ओर से जारी सर्कुलर में लिखा गया है कि विभिन्न समाचार पत्रों, संचार माध्यमों एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी में आया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों व संस्थाओं के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने और अधिक लाभ देने का लालच देकर जन साधारण को गुमराह किया जा रहा है. इनसे सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है.
सभी कर्मचारियों को किया आगाह
रजिस्ट्रार जनरल ने आगे लिखा है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह जानकारी दी जाती है कि इस तरह का कोई निवेश या कृत्य "छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023" के नियम-46" सहपठित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-17" के अंतर्गत निषेध है. यह कदाचरण की श्रेणी में आता है और "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय है. इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के जिला न्यायालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी धोखेबाज व्यक्ति या संस्था के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह की योजनाओं में निवेश करने और ऐसा कोई भी काम करने से बचें. सतर्क रहते हुए संभावित धोखे से भी बचें. उल्लंघन की दशा में विधि अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.
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