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Bilaspur High Court : कवासी लखमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित

Kawasi Lakhma in Jail: कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है. उन्हें फिलहाल कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है.

Bilaspur High Court : कवासी लखमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित
बिलासपुर हाईकोर्ट ने कवासी लखमा के जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

Bilaspur High Court Case: जेल में बंद छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा (Kawasi Lakma) की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. शुक्रवार को आबकारी घोटाले केस की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई. लखमा की ओर से एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा.

ईडी का सबूत मिलने का दावा

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया है कि लखमा के खिलाफ आबकारी घोटाला मामले में करोड़ों के अवैध लेनदेन के सबूत मिले हैं. इसके बाद कोर्ट ने लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई अपने पास ही सुरक्षित रख ली है.

प्रवर्तन निदेशालय ने 15 जनवरी 2025 को कवासी लखमा को कथित आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. शराब घोटाले में EOW ने भी केस दर्ज कर चार्जशीट पेश की और गिरफ्तारी की थी.

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बचाव पक्ष का तर्क

लखमा की ओर से पक्ष रखने वाले ने उनके बचाव में दलील दी. बचाव पक्ष ने कहा कि केस 2024 में दर्ज हुआ और गिरफ्तारी डेढ़ साल बाद हुई. बयानों के आधार पर लखमा को आरोपी बनाया गया है और विभाग के पास कोई सबूत नहीं है. बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि राजनीतिक षडयंत्र में लखमा को फंसाया गया है.

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