
Bilaspur High Court Case: जेल में बंद छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा (Kawasi Lakma) की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. शुक्रवार को आबकारी घोटाले केस की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई. लखमा की ओर से एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा.
ईडी का सबूत मिलने का दावा
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया है कि लखमा के खिलाफ आबकारी घोटाला मामले में करोड़ों के अवैध लेनदेन के सबूत मिले हैं. इसके बाद कोर्ट ने लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई अपने पास ही सुरक्षित रख ली है.
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बचाव पक्ष का तर्क
लखमा की ओर से पक्ष रखने वाले ने उनके बचाव में दलील दी. बचाव पक्ष ने कहा कि केस 2024 में दर्ज हुआ और गिरफ्तारी डेढ़ साल बाद हुई. बयानों के आधार पर लखमा को आरोपी बनाया गया है और विभाग के पास कोई सबूत नहीं है. बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि राजनीतिक षडयंत्र में लखमा को फंसाया गया है.
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