
Payment Rule for Luquor at Shop: अब छत्तीसगढ़ में कैश में पेमेंट या भुगतान करके दारू नहीं खरीद सकेंगे. प्रदेश भर में यह व्यवस्था जल्द लागू हो जाएगी. आबकारी विभाग (Chhattisgarh Excise Department) का प्रभार मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री लखनलाल ने विभागीय बैठक में अधिकारियों को ऑनलाइन पेमेंट लागू (Online Payment) करने के निर्देश दिए.
आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने सोमवार को आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में कहा कि शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए. शराब दुकानों में 100 फीसद भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से होना चाहिए.
दुकानों की भी होगी निगरानी
आबकारी मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप शराब की दुकानों (Liquor Shop) में सीसीटीवी कैमरा स्थापित कर मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी. अवैध शराब और मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करें. उन्होंने अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया.
बैठक में आबकारी मंत्री ने होटल और ढाबों, फार्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री, सेवन न हो इस पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. इसके आलावा उन्होंने शराब की दुकानों की व्यवस्था सहित लाइसेंस व्यवस्था, मार्केटिंग कॉर्पोरेशन और बार-क्लब (Bar-Club) की जानकारी ली. उन्होंने फार्म हाउस में होने वाली शराब पार्टियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए. बैठक में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई.
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