Nursing College Affiliation Scam in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े (Nursing College Scam) का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है. NDTV ने भी समय-समय पर इस फर्जीवाड़े को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. कुछ दिनों पहले ही फरवरी 2024 में नर्सिंग कॉलेज मान्यता (Nursing College Affiliation) को लेकर हुए फर्जीवाड़े में मध्य प्रदेश हाइकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने उन सभी 308 नर्सिंग कॉलेज की सूची भी जारी कर थी, जिसकी सीबीआई जांच (CBI Investigation) हुई है. सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट (CBI Report) से यह बताया है कि मध्य प्रदेश में 308 नर्सिंग कॉलेज में से सिर्फ 169 नर्सिंग कॉलेज ही मानकों के अनुसार चल रहे थे. वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की जो लिस्ट जारी की है उनमें 308 कॉलेजों को तीन अलग-अलग क्षेणी में बताया गया है कि इतने कॉलेज उपयुक्त है, इतने अपूर्ण हैं और इनते अनुपयुक्त हैं. अब सीबीआई ने उन खामियों को उजागर किया है कि आखिर इन नर्सिंग कॉजेलों में क्या खामियां मिली थीं. यहां हम मध्य प्रदेश के उन सरकारी कॉलेजों की कमियों के बारे में जानेंगे जिनको लेकर सीबीआई ने कमियां गिनाई हैं.
पहले देखिए उन 9 सरकारी कॉलेजों के नाम, जहां कमियां मिली हैं
1. गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, हमीदिया
2. गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, अनूपपुर
3. भोपाल नर्सिंग कॉलेज बीएमएचआरसी
4. गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, जेएएच अस्पताल, ग्वालियर
5. गवर्नमेंट जीएनएम नर्सिंग स्कूल, सतना
6. गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, एनएससीबी, मेडिकल कॉलेज, जबलपुर
7. गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, बीएमसी, सागर
8. गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, दतिया
9. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मंदसौर
अब देखिए CBI ने किन कमियों को गिनाया
1. गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, हमीदिया हॉस्पिटल, भोपाल
भोपाल के शासकीय नर्सिंग कॉलेज (Government School of Nursing, Hamidia Hospital, Bhopal) को लेकर CBI ने जिन कमियों को गिनाया है, वे इस प्रकार हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि यहां प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल का कोई स्वीकृत पद नहीं है. अधिकांश संकाय सदस्य हमीदिया अस्पताल भोपाल से रोटेशन के आधार पर हैं. तय मानक के अनुरूप शिक्षक-छात्र अनुपात (1:10) का पालन नहीं किया जा रहा था. 02 कक्षाओं की संख्या निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवश्यक से कम है. कम्प्यूटर लैब में कोई कम्प्यूटर नहीं है.
यह भी पढ़ें : नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: CBI जांच में अनफिट, नए नियम से हो जाएंगे फिट! देखिए MP के सभी संस्थानों का हाल
2. गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, अनूपपुर
अनूपपुर के शासकीय नर्सिंग कॉलेज (Government College of Nursing, Anuppur) को लेकर CBI ने जिन गंभीर कमियों (Severely Deficient) को गिनाया है, वे इस प्रकार हैं. कॉलेज का कुल निर्मित क्षेत्र केवल 4000 वर्ग फुट है. कॉलेज किराए के भवन में चल रहा है. AV Aid लैब और एडवांस्ड स्किल लैब उपलब्ध नहीं है. कॉलेज में में 04 के स्थान पर मात्र 02 क्लास रूम हैं. बहुउद्देशीय कक्ष (Multipurpose Room) उपलब्ध नहीं है. छात्रों के प्रशिक्षण के लिए सामुदायिक बैग (Community Bags) उपलब्ध नहीं हैं. कोई कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है.
3. भोपाल नर्सिंग कॉलेज बीएमएचआरसी
भोपाल नर्सिंग कॉलेज, बीएमएचआरसी, भोपाल (Bhopal Nursing College, BMHRC, Bhopal) को लेकर CBI ने जिन कमियों को गिनाया है, वे इस प्रकार हैं. कॉलेज में न्यूट्रिशन लैब, AV Aid लैब और एडवांस्ड स्किल लैब उपलब्ध नहीं हैं. सभी प्रयोगशालाओं में वस्तुओं एवं उपकरणों की कमी है. 08 कक्षाओं की आवश्यकता के विपरीत केवल 04 कक्षाएँ हैं. कॉलेज के जीएनएम कार्यक्रम को बीएससी कार्यक्रम में अपग्रेड कर दिया गया है लेकिन संकाय सदस्यों को अपग्रेड नहीं किया गया है.
4. गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, जेएएच अस्पताल, ग्वालियर
शासकीय नर्सिंग कॉलेज, जेएएच अस्पताल, ग्वालियर (Government Nursing College, JAH Hospital, Gwalior) को लेकर CBI ने जिन कमियों को गिनाया है, वे इस प्रकार हैं. छात्रों की नियमित कक्षाएं और क्लीनिकल ट्रेनिंग आयोजित किया जा रहा है, लेकिन कॉलेज में बुनियादी ढांचे और फैकल्टी मेंबर्स (48 की आवश्यकता के मुकाबले 13 संकाय सदस्यों) की कमी है.
5. गवर्नमेंट जीएनएम नर्सिंग स्कूल, सतना
शासकीय जीएनएम नर्सिंग स्कूल, सतना (Government GNM School, Satna) को लेकर CBI ने जिन कमियों को गिनाया है, वे इस प्रकार हैं. प्राचार्य (प्रिंसिपल) और 04 फैकल्टी मेंबर डिप्लोमा धारक हैं जो आईएनसी/एमपीएनआरसी ( INC/ MPNRC) मानदंडों के अनुरूप नहीं है. AV Aid लैब और न्यूट्रिशन लैब उपलब्ध नहीं है. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या की दृष्टि से कमी है. किसी भी नर्सिंग जर्नल की सदस्यता (मेंबरशिप) नहीं ली गई है.
6. गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, एनएससीबी, मेडिकल कॉलेज, जबलपुर
शासकीय नर्सिंग कॉलेज, एनएससीबी, मेडिकल कॉलेज, जबलपुर को लेकर CBI ने जिन कमियों को गिनाया है, वे इस प्रकार हैं. इस कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष के लिए एक कक्षा का अभाव है जो मेस क्षेत्र में चलाया जा रहा है. महाविद्यालय में केवल 03 नियमित संकाय सदस्य कार्यरत हैं, शेष अटैचमेंट के आधार पर हैं. 1:10 का संकाय/छात्र अनुपात बनाए नहीं रखा गया है. उपलब्ध 07 कक्षाओं में से 05 कक्षाएँ निर्धारित मापदण्ड से छोटी हैं. फंडामेंटल लैब, कंप्यूटर लैब और प्री-क्लिनिकल लैब का आकार निर्धारित मानदंडों से छोटा है. कॉलेज में बीएससी के 120, पोस्ट बीएससी के 60 और एमएससी के 50 छात्रों की स्वीकृत संख्या को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है.
7. गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, बीएमसी, सागर
गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, बीएमसी, सागर (Government School of Nursing, BMC, Sagar) को लेकर CBI ने जिन कमियों को गिनाया है, वे इस प्रकार हैं. नर्सिंग कोर्स के लिए अलग भवन/ब्लॉक उपलब्ध नहीं है. प्राचार्य का कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं है. वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद भी मानकों के अनुरूप नहीं हैं. लैब ठीक से सुसज्जित नहीं हैं. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या की दृष्टि से कमी है. पुस्तकालय में पत्रिकाएँ उपलब्ध नहीं हैं. कॉलेज में चल रहे नर्सिंग कोर्स की संख्या के अनुसार क्लासरूम कम हैं. डीन द्वारा 15 संकाय सदस्यों को आवंटित किया गया है. अन्य 16 नर्सिंग शिक्षक अतिथि संकाय हैं.
8. गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, दतिया
गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, अस्पताल दतिया (Government School of Nursing, Main Hospital, Datia) को लेकर CBI ने जिन कमियों को गिनाया है, वे इस प्रकार हैं. प्राचार्य पद के लिए पात्र नहीं हैं. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या की दृष्टि से कमी है. छात्रों के लिए किसी जर्नल की सदस्यता नहीं ली जाती है. कंप्यूटर लैब खराब ढंग से है. निरीक्षण के दिन कोई भी कम्प्यूटर चालू नहीं पाया गया.
9. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मंदसौर
शासकीय नर्सिंग कॉलेज, मंदसौर (Government College of Nursing, Mandsaur) को लेकर CBI ने जिन कमियों को गिनाया है, वे इस प्रकार हैं. संस्थान में नियमानुसार प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल नहीं हैं. CHC/ PHC के लिए अनुमति पत्र उपलब्ध नहीं है. छात्रों के लिए कोई बस सुविधा नहीं. प्रयोगशालाओं में वस्तु/उपकरण की कमी है. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या की दृष्टि से कमी है.
इस बीच सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है जिससे कई अनफिट नर्सिंग कॉलेज फिट हो जाएंगे. CBI रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता के नियमों में संशोधन करते हुए 2024 के नए नियम बना दिए हैं. इसके मुताबिक अब पहले जिस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए पहले 23000 वर्गफीट की बिल्डिंग की जरूरत होती थी, अब इस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए सिर्फ 8000 वर्ग फीट बिल्डिंग की जरूरत होगी. सरकार ने ये नियम नर्सिंग कोर्सेस को रेगुलेट करने वाली अपेक्स संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रावधानों के भी विपरीत बनाये है.
यह भी पढ़ें :
** EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कांग्रेस का प्लान! पूर्व CM भूपेश बघेल का देखिए ये बयान
** Lok Sabha Election: मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही है BJP, पर ये 9 सीटें आसान नहीं!