
Madhya Pradesh High Court: नीट-यूजी (NEET-UG) की परीक्षा से वंचित रहने वाले 75 से अधिक छात्रों को इंदौर हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने सोमवार को बिजली गुल मामले में हुई सुनवाई में प्रभावित 75 से अधिक स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा करवाने संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया. यह फैसला एनटीए (NTA) की अपील को मंजूरी देते हुए लिया गया.
क्या है मामला
4 मई को आंधी बारिश के कारण इंदौर और उज्जैन के कई केंद्र पर बिजली गुल हो गई थी, जिसकी वजह से 600 छात्र प्रभावित हुए थे. प्रभावित छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका लगानी शुरू कर दी थी. इसके बाद 15 मई को कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दी थी. 19 मई को एनटीए ने बिजली सप्लाई बाधित होना कबूला था. तीन दिन बाद याचिकाओं की संख्या 50 से अधिक हो गई.
लगातार सुनवाई के बाद, कुछ समय पूर्व हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रभावित छात्रों का नीट-यूजी का री-एग्जाम कराने का आदेश दिया था. इसी आदेश के खिलाफ एनटीए ने अपील डाली थी.
एनटीए अपना पक्ष रखते हुए कहा था परीक्षा में 22 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे और 14 जून को रिजल्ट घोषित हो चुका है. ऐसे में केवल 75 स्टूडेंट का एग्जाम दोबारा करवाना व्यावहारिक नहीं रहेगा. इसी के बाद हाईकोर्ट एग्जाम न कराने का फैसला सुना दिया.
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