
Corruption in Madhya Pradesh: जबलपुर (Jabalpur) में अतिरिक्त लोक अभियोजक ( AGP) कुक्कू दत्त (59 वर्ष) को लोकायुक्त (Lokayukta Police) टीम ने 15 हजार की रिश्वत लेते मंगलवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित-2018) की धारा 7, 13(1)(B), 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
दरअसल, सिविल लाइंस में रहने वाले बिहारी लाल रजक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2022 में दर्ज एक प्रकरण में वह दोषमुक्त हो चुके हैं. शासन की ओर से इस केस में अपील के लिए कुक्कू दत्त को नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने अपील तैयार करने के लिए उनसे 15 हजार की रिश्वत मांगी थी. इसके बाद लोकायुक्त टीम ने सिविल लाइंस स्थित आरोपी के आवास पर ट्रैप लगाया और रिश्वत लेते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
इस काम के लिए मांगी जा रही थी रिश्वत
शिकायतकर्ता बिहारी लाल रजक का कहना है कि वर्ष 2022 में उसने एक अपराध पंजीकृत करवाया था. जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को बेगुनाह साबित कर दिया था. इस पूरे प्रकरण में बिहारी लाल रजक की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पैरवी की थी. लिहाजा, कोर्ट ने जब आरोपी को दोषमुक्त कर दिया, तो शासन की तरफ से कुक्कू दत्त को अपील के आदेश प्राप्त हुए. इसी अपील को बिहारी लाल रजक के पक्ष में बनाने के लिए 15000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी.
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लोकायुक्त डीएसपी नीतू त्रिपाठी ने बताया-शासकीय अधिवक्ता कुक्कू दत्त ने कहा था कि अगर रिश्वत के रुपये नहीं मिले, तो ऐसा पत्र बनाऊंगी कि तुम आगे अपील नहीं कर पाओगे. इस पर बिहारी लाल ने लोकायुक्त में शिकायत की. मैडम ने रिश्वत के रुपये लेकर बिहार लाल को घर बुलाया था. इसी दौरान उन्हें पैसे लेते गिरफ्तार कर लिया गया.
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