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स्मैक तस्कर को कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई, 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा

आरोपी को 2018 में 450 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था. अब कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुना दी है.

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स्मैक तस्कर को कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई, 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा
स्मैक तस्कर को कोर्ट ने सुनाई सजा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के आगर मालवा (Aagr Malwa) में करीब पांच साल पुराने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दस साल के कारावास के साथ -साथ अर्थदंड की सजा दी है. 2018 में स्मैक तस्कर मोहन सिंह को मुखबिर की सूचना पर 450 ग्राम स्मैक के साथ आलोट रोड़ बडौद पर पकडा था. इस मामले में आरोपी को माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश (NDPS) शाजापुर ने धारा  8/21  N.D.P.S. एक्ट में दोषी पाते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

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2018 में मुखबिर की सूचना पर पकड़ा था पुलिस ने

साल 2018 में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को पकड़ा था. पुलिस को आरोपी के पास से अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिली थी. जिसका वजन करीब 450 ग्राम था. इसके थाना बडौद जिला आगर मालवा में धारा 8/21,29 एनडीपीएस एक्ट मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी थी. उस वक्त जब्त अवैध मादक पदार्थ स्मैक की कीमत 45 हजार रुपए बताई जा रही थी.

कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी माना और उसे 10 साल कारावास की सजा के साथ- साथ एक लाख रुपए के आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है.

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