विज्ञापन

अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.

अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
Chhattisgarh High Court Directions for EWS Child

Economic Weaker Section: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा देने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि वो ऐसे बच्चों को निः शुल्क शिक्षा देने के लिए ठोस योजना तैयार करें

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.

बड़ा खुलासाः पुलिस कोर्ट में पेश करती है फर्जी गवाह, ग्वालियर के हर थाने में ऐसे Witness मिलते हैं थोक के भाव!

ईडब्ल्यूएस के साथ भेदभाव को लेकर आरटीई की होती है आलोचना 

गौरतलब है आरटीई अधिनियम 2009 की आर्थिक रूप से वंचित समूहों (ईडीजी) और कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के साथ भेदभाव करने के लिए आलोचना की जाती रही है, क्योंकि आरटीई अधिनियम के अनुसार निजी स्कूलों में सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाती हैं.

EWS बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए दायर की गई थी याचिका

रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है. निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी यह लाभ देने के लिए एक जनहित याचिका सीवी भगवंत राव द्वारा अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से दायर की गई थी.

Murder Mystery: अंधे कत्ल में सामने आया बहन का नाम, प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी अपने ही भाई की हत्या

छ्त्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य की विष्णुदेव साय सरकार जल्द से जल्द आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में RTE के तहत निःशुल्क शिक्षा से लिए एक ठोस नीति तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि आरटीई अधिनियम की भावना और उद्देश्य को लागू किया जा सके.

निजी स्कूलों में भी EWS बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की मांग की गई थी

सीवी भगवंत राव द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका 6 से 14 वर्ष के ईडब्ल्यूएस बच्चों को निजी स्कूलों में भी नि:शुल्क शिक्षा देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने पाया कि सरकार के पास इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है. कोर्ट ने सरकार जल्द से जल्द एक ठोस नीति तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि आरटीई अधिनियम की भावना और उद्देश्य को लागू किया जा सके.

ये भी पढ़ें-बाबर को बयाना के युद्ध में हरा चुके राणा सांगा ने उसे भारत बुलाया था? क्या है दावों की सच्चाई, यहां जानिए

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close