
CG Hindi News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने बिलासपुर में चल रही बस सेवा (Bilaspur Bus Service) पर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई में बड़ा कदम उठाते हुए परिवहन सचिव व प्रभार परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सचिव द्वारा दिए गए शपथपत्र में भ्रामक जानकारी दी गई है.
मामले में बताया गया था कि बिलासपुर की 9 में से 6 बसें चालू हालत में हैं और 5 बसें फिलहाल चल रही हैं, जबकि मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी गलत पाई गई.
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की, "सड़ी बस को 2 दिन चला रखा और कह रहे हैं सेवा सुचारू है." चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने चेतावनी दी कि क्यों न इसे अवमानना माना जाए,अब सचिव को गुरुवार को कोर्ट में हाजिर होना होगा.
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