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This Article is From Oct 05, 2024

गरबा आयोजन पर पुलिस की कड़ी नजर, गलती करने पर नहीं बख्शे जाएंगे आयोजक, पढ़ लें ये 12 निर्देश

Jabalpur News- मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गोत्सव के दौरान गरबा आयोजनों पर इस बार पुलिस की कड़ी नजर रहेगी. इसके लिए पुलिस ने बकायदा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका पालन सभी गरबा आयोजकों को करना अनिवार्य है.  

गरबा आयोजन पर पुलिस की कड़ी नजर, गलती करने पर नहीं बख्शे जाएंगे आयोजक, पढ़ लें ये 12 निर्देश

Jabalpur News- मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गोत्सव के दौरान गरबा आयोजनों पर इस बार पुलिस की कड़ी नजर रहेगी. इसके लिए पुलिस ने बकायदा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका पालन सभी गरबा आयोजकों को करना अनिवार्य है.  

पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने गरबा आयोजकों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर 12 आवश्यक निर्देश जारी किए. पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी गलती या असामाजिक गतिविधि के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. 

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि गरबा आयोजनों को षष्ठी तक ही सीमित रखा जाएगा, ताकि श्रद्धालु सप्तमी से नवमी तक दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन कर सकें. इसके अलावा, गरबा स्थल पर सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो आसपास के क्षेत्रों में पैट्रोलिंग करेंगे. 

पुलिस ने दिए ये 12 निर्देश

1. समय सीमा: गरबा के आयोजन को रात 11:30 बजे तक समाप्त करना अनिवार्य होगा.

2. प्रतिभागियों की पहचान: सभी प्रतिभागियों को परिचय पत्र जारी किए जाएंगे  और आयोजक लाने-ले जाने की व्यवस्था करेंगे.

3. साउंड सिस्टम की अनुमति: साउंड सिस्टम का इस्तेमाल पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेकर ही किया जाएगा, जिससे आवाज सिर्फ आयोजन स्थल तक सीमित रहे. 

4. सुरक्षा जांच: केवल पासधारक ही प्रवेश कर सकेंगे और सभी की चेकिंग की जाएगी. किसी भी प्रतिभागी को आयोजन स्थल पर सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

5. पारंपरिक वेशभूषा: गरबा में प्रतिभागियों को पारंपरिक वेशभूषा पहननी होगी, और धार्मिक प्रस्तुतियों को ही अनुमति होगी.

6. पार्किंग व्यवस्था: वाहनों की पार्किंग की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो. 

7. आकस्मिक निर्गम द्वार: हर गरबा स्थल पर आकस्मिक स्थिति में बाहर निकलने के लिए विशेष द्वार की व्यवस्था की जाएगी. 

8. सुरक्षा गार्ड और वालेंटियर्स: आयोजन स्थल पर सुरक्षा गार्ड और वालेंटियर्स तैनात किए जाएंगे, जिनकी सूची पुलिस को दी जाएगी.

9. प्रवेश के लिए अलग कतार: महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतार की व्यवस्था होगी.

10. इमरजेंसी व्यवस्था: इमरजेंसी लाइट और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी.

11. सीसीटीवी कैमरे: सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. 

12. सुरक्षित विद्युत सजावट: आयोजन स्थल पर सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता की विद्युत सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा. 

इन निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस आयोजन स्थलों पर लगातार निगरानी रखेगी. 

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