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This Article is From Oct 11, 2023

सूचना देने में की लापरवाही, अधिकारियों पर लगा 85 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या हैं नियम

नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है. अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.

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सूचना देने में की लापरवाही, अधिकारियों पर लगा 85 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या हैं नियम
रायपुर में सूचना अधिकारियों पर लगा लाखों रुपए का जुर्माना

Raipur News : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग (Chhattisgarh State Information Commission) के आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर संबंधित जनसूचना अधिकारियों पर पिछले ढाई साल में 3 हजार 836 प्रकरणों में कुल 85 लाख 37 हजार रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाया है. राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट ने मार्च 2021 से लेकर इस साल के सितंबर माह के दौरान पारित आदेश में यह जुर्माना लगाया है.

इन जनसूचना अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, खंड शिक्षा अधिकारी, खनिज अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के जनसूचना अधिकारी और ग्राम पंचायतों के सचिव सहित अन्य शामिल हैं. इसी तरह प्रथम अपीलीय अधिकारियों के खिलाफ आयोग की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा रही है. सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से देश में लागू हुआ था. इसका उद्देश्य नागरिकों को सूचना का अधिकार दिलाना, सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और लोकतंत्र को वास्तविक रूप से जनता के लिए काम करने के लिए तैयार करना है. 

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30 दिनों के भीतर देनी होती है सूचना

आम आदमी सरकारी दफ्तर और पर्याप्त वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों के कार्यालय से सूचना ले सकते हैं. अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर आवेदकों को जानकारी देनी होती है. यदि वह जानकारी देने में असफल रहते हैं या जानकारी देने के कार्य में लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां सुनवाई होती है, जहां 30 दिवस या अधिकतम 45 दिन के भीतर आवेदन का निराकरण किया जाता है. इस स्तर पर भी जब आवेदक को जानकारी नहीं मिल पाती है या अधूरी जानकारी मिलती है तो द्वितीय अपील या शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में की जाती है जहां राज्य सूचना आयुक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत अर्ध न्यायिक प्रणाली के तहत आवेदनों का निपटारा करते हैं और दोषी जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है.

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सूचना आयोग में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था

नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है. अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से सुनवाई की जाती है. इससे आवेदकों को रायपुर तक आने की जरूरत नहीं होती है. राज्य सूचना आयोग ने जून 2023 में मोबाइल से भी सुनवाई की शुरुआत की है. इसके माध्यम से अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी अपने मोबाइल से जुड़कर द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल हो रहे हैं.

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