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Vidhan Sabha Session: खुले बोरवेल वालों की अब खैर नहीं, सदन में रखा गया बिल, ऐसा विधेयक वाला MP पहला राज्य

MP Vidhan Sabha Session News: कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट में हमने निर्णय लिया है कि हम बिल लेकर आ रहे हैं. इस बिल में हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौन एजेंसी परमिशन से ड्रिल करवा रही है? परमिशन किसके पास है? ज़मीन किसकी है? शासकीय है या फिर निजी ज़मीन है. इन सब में सबकी ज़िम्मेदारी इसमें तय की जाएगी.

Vidhan Sabha Session: खुले बोरवेल वालों की अब खैर नहीं, सदन में रखा गया बिल, ऐसा विधेयक वाला MP पहला राज्य

MP Vidhan Sabha Session 2024: मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Vidhan Sabha) में आज एक अहम विधेयक पटल पर रखा गया है. प्रदेश में खुले में नलकूप (Open Borewell) में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक को पटल पर रखा गया. मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बच्चों को खुले बोरवेल में गिरने की घटनाएं  (Open Borewell Accident) तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसको लेकर सरकार (Madhya Pradesh Government) विधेयक (New Bill) पेश कर रही है. खुले बोरवेल से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर कड़े नियम लागू करने की तैयारी में सरकार दिख रही है. वहीं ये रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक सदन में पारित हुआ.

किसने रखा विधेयक?

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस विधेयक को पटल पर रखा. चर्चा के दौरान कहा गया कि काफ़ी घटनाएँ हुई हैं. कभी-कभी घंटो घंटों लेट हो जाते हैं, इतने में बोरवेल में फंसे बच्चे की जान चली जाती है. इस क़ानून को सख़्ती से बनाया जाए. अब लापरवाही बरती तो कड़ी सज़ा मिलेगी. कई पंचायतों में आपस के विवाद में बोर नहीं बंद होते है उन पर ध्यान दिया जाएगा.

देश के अंदर मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर इस प्रकार का बिल आ रहा है. हम काफ़ी कम से कम 15-20 में एक बार देखते हैं कि बोरवेल में बच्चा गिर गया गिरने के बाद फिर सेना आ रही है. बच्चा बच गया तो ठीक है लेकिन अगर बच्चा मर गया तो शोक व्यक्त करते हैं.

क्या होगा इसमें?

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट में हमने निर्णय लिया है कि हम बिल लेकर आ रहे हैं. इस बिल में हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौन एजेंसी परमिशन से ड्रिल करवा रही है? परमिशन किसके पास है? ज़मीन किसकी है? शासकीय है या फिर निजी ज़मीन है. इन सब में सबकी ज़िम्मेदारी इसमें तय की जाएगी.

अगर कोई विभाग करवा रहा है तो अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे. प्राइवेट व्यक्ति की ज़िम्मेदारी होगी और वह उसको कवर करे यदि चाहे कोई भी हो उसे एजेंसी की ज़िम्मेदारी तय करेंगे. क्योंकि यह बहुत सामान्य घटना हो गई है, इसलिए इस पर रोक लगे. 

मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल को लेकर नए नियम बनाए गए हैं. अब प्रदेश में बोरवेल खुले छोड़ना भारी पड़ेगा. मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऐसे जो भी आरोपी होंगे उनकी ज़िम्मेदारी तय होगी और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला ऐसा पहला राज्य बन गया है. जनजागरण के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो खुले बोरवेल ना छोड़े.

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