
MP News In Hindi : मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिलांतर्गत नदियों, नहरों, झीलों, जलाशयों में यात्रियों का नाव द्वारा परिवहन कार्य किए जाने के लिए नाव का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया. जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से वाटर ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर ऑर्डर जारी किया गया. शिवपुरी जिले के खनियाधाना के ग्राम रजावन में नाव पलटने की घटना में 7 लोगों की मृत्यु के बाद प्रशासन सतर्क मोड में आया है और उसने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए पानी में चलने वाली नाव को परमिट लेने की अनिवार्यता घोषित कर दी है.इतना ही नहीं माताटीला डैम के बीच मौजूद सिद्ध बाबा मंदिर पर हुए हादसे के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए.
जानें कैसे होगा वॉटर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने शिवपुरी जिले की समस्त राजस्व सीमांतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है, जिसके तहत शिवपुरी जिलांतर्गत नदियों, नहरों, झीलों, जलाशयों में यात्रियों का नाव द्वारा परिवहन किये जाने हेतु नाविकों द्वारा संबंधित नगर पालिका अथवा जनपद पंचायत में नाव का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा एवं संबंधित नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायत द्वारा उक्त के संबंध में रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा.
सत्यापन कराया जाना अनिवार्य
जारी आदेश के तहत नाव संचालन मेर प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक नाव का राज्य आपदा मोचन बल (एसडीईआरएफ) से प्रत्येक 06 माह में भौतिक सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा. नाव को उसकी क्षमता से अधिक भारित नहीं किया जाएगा और यात्रियों को नाव में क्षमता के अनुसार ही बैठाया जाएगा नाव में यात्रियों के बैठने की क्षमता के संबंध में प्रमाण पत्र राज्य आपदा मोचन बल से प्राप्त किया जाएगा.
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नाविकों को तैराकी आना अनिवार्य होगा
नाव का संचालन प्रशिक्षित अथवा अनुभवी चालकों द्वारा किया जाएगा. नाविकों को तैराकी आना अनिवार्य होगा. नाविकों को नाव पर पर्याप्त संख्या में व अच्छी स्थिति में सुरक्षा उपकरण (जैसे कि लाइफ जैकेट, फ्लैग, सायरन और टॉर्च आदि) रखना अनिवार्य होगा तथा नाव में परिवहन के दौरान यात्रीगण लाईफ जैकेट का उपयोग करें, यह नाविकों की जिम्मेदारी होगी संबंधित नदियों, नहरों, झीलों, जलाशयों पर नाव संचालन की समय सारिणी और मॉनिटरिंग / देख-रेख करने वाले सदस्यों के नाम की सूची रखना अनिवार्य होगा. संबंधित नदियों, नहरों, झीलों, जलाशयों पर नज़दीकी एनडीआरएफ अथवा एसडीईआरएफ के सदस्यों के मोबाइल नंबर रखना अनिवार्य होगा. खराब मौसम, आंधी, बारिश जैसी स्थिति में नाव का संचालन नहीं किया जाएगा.
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