Revenue Maha-Abhiyan 3.0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने राजस्व महा-अभियान-1 और 2 की सफलता के बाद राजस्व महा-अभियान 3.0 (Revenue Abhiyan 3.0) को 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक चलाने के निर्देश दिये हैं. राजस्व महा-अभियान में किये जाने वाले कार्यों के विस्तृत दिशा-निर्देश सभी कलेक्टर्स को जारी कर दिये गये हैं. राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने बताया कि राजस्व विभाग के लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को राजस्व महा-अभियान 3.0 में ठीक किया जाएगा. सभी जिला कलेक्टर्स को महा-अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं. जिलेवार प्रगति के लिये राजस्व महा-अभियान डैश बोर्ड भी बनाया गया है. राजस्व महा अभियान 3.0 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "मध्य प्रदेश के 55 जिलों में हमारे राजस्व के खसरे में नामांतरण आदि जैसे जो प्रकरण अटके हुए हैं उनके लिए एक महा अभियान चलेगा जिसके माध्यम से हमने पुराने दौर में भी लगभग 80 लाख अलग-अलग प्रकार के राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराया है. हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार से जितने मसले अटके हैं उनका हल होगा.
मध्यप्रदेश में नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए एक महाअभियान चलाया जाएगा। हमने पहले भी इस प्रकार का अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से 80 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया था। इस अभियान के माध्यम से शेष बचे प्रकरणों का निराकरण भी जल्द से जल्द किया… pic.twitter.com/6uk9VjU2zB
— Office of Dr. Mohan Yadav (@drmohanoffice51) November 15, 2024
इन मामलों का होगा निराकरण
महा-अभियान में राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन के लंबित प्रकरणों का निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को राजस्व न्यायालयों में दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैच्युरेशन, आधार का आरओआर से लिंकिंग, परम्परागत रास्तों का चिन्हांकन, फार्मर रजिस्ट्री और स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना शामिल है.
राजस्व महा-अभियान में 6 माह की अवधि से लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुद्धिकरण के प्रकरणों का निराकरण भी सुनिश्चित होगा. राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि महा-अभियान में आरसीएमएस पर दर्ज लंबित सीमांकन प्रकरणों का त्वरित निराकरण और नवीन प्रकरणों को दर्ज कर निराकृत करें. महा-अभियान में धारा-131 के तहत मान्यता प्राप्त सड़क, रास्ते, सार्वजनिक भूमियों का चिन्हांकन भी होगा.
राजस्व महा-अभियान में नक्शे में बटांकन की कार्रवाई की जायेगी. ग्राम नक्शा में उपलब्ध खसरा बटांकन सूची के अनुसार भू-लेख पोर्टल पर नक्शा बटांकन मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम अमल का काम किया जायेगा. तरमीम अमल कार्य करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी. सभी शामिल खसरों को बंदोबस्त के रिकॉर्ड एवं वर्तमान खसरा नक्शे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जायेगा. भू-अभिलेख पोर्टल पर जाकर आवेदक अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकता है। इसका सत्यापन पटवारी द्वारा किया जायेगा.
पीएम किसान पोर्टल अपडेट होगा
पीएम किसान योजना में सेच्युरेशन के लिये की जाने वाली कार्यवाही में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को योजना में जोड़ा जायेगा. अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट की जायेगी. लंबित ई-केवाईसी की कार्रवाई पीएम किसान एप, पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से ओटीपी द्वारा, सीएससी केन्द्र के माध्यम से बॉयोमेट्रिक द्वारा अथवा पीएम किसान एप के माध्यम से फेस रिकग्निशन द्वारा पूर्ण की जायेगी. लंबित आधार बैंक खाता डीबीटी के लिये इनेवल करने की कार्यवाही संबंधित बैंकर्स का सहयोग लेकर एवं इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक संबंधी खाता खोलकर पूर्ण की जायेगी.
राजस्व महा-अभियान 3.0 में की जाने वाली कार्यवाही पर संभागायुक्त नजर रखेंगे. साथ संभाग के जिलों का भ्रमण कर अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा भी करेंगे. राजस्व महा-अभियान में समन्वय के लिये राज्य स्तर पर अपर संचालक मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.
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