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जीतू पटवारी बयान मामला : सरकार ने नहीं पेश की केस डायरी... अब कोर्ट ने दिए ये निर्देश

Jitu Patwari Statement on Imarti Devi : मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने BJP की महिला नेता इमरती देवी के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था. पटवारी ने कहा था कि देखो ऐसा है, अब इमारती जी का रस खत्म हो गया है...

जीतू पटवारी बयान मामला : सरकार ने नहीं पेश की केस डायरी... अब कोर्ट ने दिए ये निर्देश
जीतू पटवारी के बयान पर इस दिन होगी अगली सुनवाई, इमरती देवी को लेकर कही थी ये बात

Jitu Patwari News in Hindi : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) के विवादित बयान से जुड़े मामले में शासन की ओर से केस डायरी पेश नहीं की गई. इसी कड़ी में जस्टिस संजय द्विवेदी (Justice Sanjay Dwivedi) की एकलपीठ ने 8 जुलाई को सुनवाई तय करते हुए केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और पूर्व मंत्री (Former Minister) इमरती देवी (Imarti Devi) को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था. जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो गई थी.

बयान के बाद दर्ज की गई FIR

इसी को लेकर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में जीतू पटवारी के बयान पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. जीतू पटवारी ने इस मामले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की शरण ली है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था.

जानिए पटवारी का विवादित बयान

जीतू पटवारी ने कहा था कि... ❝देखो ऐसा है, अब इमारती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चासनी होती है, उनके लिए वो अब कुछ बाकी नहीं.❞

मामले में जीतू पटवारी का पक्ष

जीतू पटवारी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अपने बयान में किसी तरह की जाति सूचक टिप्पणी नहीं की थी. उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, जिसका ज़िक्र FIR में दर्ज किया गया है. बयान देने के आठ घंटे बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली थी. माफी मांगने के घंटों बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई.

पटवारी के वकील ने दी दलील

याचिकाकर्ता की तरफ से वकील विभोर खंडेलवाल ने कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता है, जो गैर जमानती है. मामले में दर्ज की गई अन्य धाराएं जमानती हैं. बिना किसी सबूत के आधार पर उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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जानिए कब होगी अगली सुनवाई ?

अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, जिसमें केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए इंतजार कर रही है.

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