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कोर्ट में था आरोपी, जज ने जैसे ही फैसला सुनाया तो उठा लिया ये खतरनाक कदम; मचा हड़कंप

रीवा के पुराने बस स्टैंड के सामने 2023 में हुए बांस घाट मोड़ हत्या कांड में जिला न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. इनमें राजेंद्र तिवारी और किशन सिंह को सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया, जबकि अमन गुप्ता कोर्ट से फरार हो गया.

कोर्ट में था आरोपी, जज ने जैसे ही फैसला सुनाया तो उठा लिया ये खतरनाक कदम; मचा हड़कंप

Rewa Hindi News: रीवा के पुराने बस स्टैंड के सामने  2023 में हुए बस स्टैंड के बांस घाट मोड़ हत्या कांड में जिला न्यायालय से जैसे ही फैसला आया, एक दोषी अमन गुप्ता कोर्ट से फरार हो गया. जबकि किशन और राजेन्द्र को सेंट्रल जेल पहुंचा दिया है. तीसरे आरोपी की तलाश के लिए कोर्ट ने रीवा के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है.

रीवा के कॉलेज चौराहे पर राजेन्द्र तिवारी, किशन सिह और अमन गुप्ता ने पलक चतुर्वेदी और प्रेम सोंधिया से मारपीट की थी. इसके बाद फिर से बांस घाट मोहल्ले में पुराने बस स्टैंड के सामने पलक चतुर्वेदी, प्रेम सोधिया और इनके दोस्त घनश्याम शर्मा, विशवास मारपीट की. मारपीट के बाद इलाज के दौरान घनश्याम शर्मा की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने तीन लोगों को आरोपी बनाया था.

तीनों आरोपियों दिया था दोषी करार

सरकारी वकील ने बताया कि हत्याकांड  मामले में 19वीं अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली की अदालत ने सुनवाई पूरी कर तीन आरोपियों राजेंद्र तिवारी, किशन सिंह और अमन गुप्ता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. अदालत का फैसला जैसे ही आया, तभी अमन गुप्ता अदालत से फरार हो गया.

आरोपी के फरार होने से कोर्ट परिसर और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने एसपी और मंनगवा थाना प्रभारी को तत्काल FIR दर्ज करने और आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के आदेश दिए.

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