विज्ञापन
Story ProgressBack

MP के पूर्व डीजी और उनकी पत्नी के विवाद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हर महीने देना होगा गुजारा भत्ता

MP News: मध्य प्रदेश के पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी के बीच विवाद मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है.

Read Time: 3 mins
MP के पूर्व डीजी और उनकी पत्नी के विवाद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हर महीने देना होगा गुजारा भत्ता
फाइल फोटो

MP High Court Verdict on MP Former DG Case: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा (Former Special DG Purushottam Sharma) और उनकी पत्नी के विवाद मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व डीजी शर्मा की पेंशन से कटौती करते हुए उनकी पत्नी को प्रतिमाह 50 हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं. यह राशि शर्मा की पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में दी जाएगी. जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल (Justice Vivek Agrawal) की एकलपीठ ने यह निर्देश देते हुए कहा कि यह राशि हर माह की 10 तारीख को पत्नी को भुगतान की जाए. इसके अलावा कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को यह भी निर्देश दिए कि वे एक लाख रुपये की लिटिगेशन कास्ट का भी भुगतान करें.

इस आदेश के साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में कुटुंब अदालत भोपाल के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें याचिकाकर्ता पत्नी को एकमुश्त चार लाख रुपए देने के आदेश डीजी को दिए गए थे. हाईकोर्ट ने कुटुंब न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अधीनस्थ अदालत ने आदेश पारित करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. बता दें कि पूर्व डीजी की पत्नी ने अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किए.

कोर्ट ने आदेश पालन करने के दिए सख्त निर्देश

हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व डीजीपी को एक लाख 12 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं, इसमें से प्रतिमाह 50 हजार रुपये की कटौती करके पत्नी प्रिया शर्मा को दिए जाएं. इसको लेकर हाईकोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि इस आदेश की प्रति पेंशन अधिकारी को मुहैया कराई जाए, ताकि आदेश का पालन किया जा सके. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जुलाई माह का पैसा हर हाल में 10 जुलाई तक भुगतान कर दिया जाए.

पत्नी-बेटे ने वीडियो किया था वायरल

आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में सितंबर 2020 में पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो के सामने आने के बाद सबसे पहले सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था, बाद में उन्होंने वीआरएस ले लिया था. इसके अलावा पुरुषोत्तम शर्मा एक महिला न्यूज एंकर के घर में बैठे थे, उस वक्त महिला आपत्तिजनक कपड़े में सामने आई थी. बताया जाता है कि यह वीडियो शर्मा की पत्नी ने ही रिकॉर्ड करके वायरल किया था.

इस मामले के सामने आने के बाद पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे पार्थ गौतम ने वीडियो और फोटो गृहमंत्री, राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और बाकी कई बड़े अफसरों को भेजकर पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मांग की थी.

यह भी पढ़ें - Food Poisoning: इंदौर में फूड प्वाइजनिंग से हाहाकार, फौज में भर्ती की तैयारी कर रहे 100 नौजवान हुए बीमार

यह भी पढ़ें - हाथरस हादसे के बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश की जन्मोत्सव में न आने अपील, कहा- जो जहां हैं वहीं से उत्सव मनाएं

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
MP Budget 2024: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने MP बजट को सराहा और कहा "मैं हूं ना"...
MP के पूर्व डीजी और उनकी पत्नी के विवाद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हर महीने देना होगा गुजारा भत्ता
Madhya Pradesh budget 2024 Chances of ruckus on the fourth day monsoon session Assembly 
Next Article
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन हंगामे के आसार, फिर गरमा सकता है ये मामला 
Close
;