
: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए होली पर खुशखबरी है. अब होली पर दो दिन की छुट्टी रहेगी. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने दो दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. जारी अधिसूचना के मुताबिक, मंगलवार, 03 मार्च और बुधवार, 4 मार्च को अवकाश रहेगा.
3 और 4 मार्च को रहेगी MP में छुट्टी
राज्य शासन ने होली के उपलक्ष्य में छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य ने संशोधित आदेश जारी किया है.
बता दें कि इस बार होलिका दहन 2 मार्च को होगा. वहीं होलिका दहन के ठीक अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार होलिका दहन के ठीक अगले दिन यानी 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. ऐसे में चंद्रग्रहण और सूतक काल होने के कारण 3 मार्च को होली खेलना संभव नहीं होगा. इसी वजह से 4 मार्च 2026 को रंगभरी होली खेली जाएगी.
3 मार्च को थी होली की छुट्टी
हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले सिर्फ 3 मार्च को होली की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन कर्मचारियों का तर्क था कि होली बुधवार को मनाई जा रही है, इसलिए 4 मार्च को दफ्तर बंद रहने चाहिए. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास भेजा, जिस पर रविवार को मुहर लग गई.
स्कूल- बैंक और दफ्तर रहेंगे बंद
जारी अधिसूचना के मुताबिक, 4 मार्च को 'निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' के तहत छुट्टी घोषित की गई है. इसका मतलब यह है कि उस दिन सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ सभी स्कूल, बैंक भी बंद रहेंगे. यह आदेश पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू होगा.