Madhya Pradesh Assembly Election: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) सिर पर है. इस समय अगर मतदाताओं की नहीं सुनी जाएगी, तो कब सुनी जाएगी. लिहाजा, लोगों ने अपनी समस्या का हल नहीं निकलने से नाराज होकर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया. इसके बाद तत्काल रामनगर परिषद के अधिकारी मैहर जिले के करौंदिया गांव पहुंचकर लोगों के दर्द को जाना.
"रोड नहीं तो वोट नहीं"
इसके तत्काल बाद सीएमओ लालजी ताम्रकार ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिख कर इस शिकायत के निराकरण की अनुमति मांगी है.हालांकि, खबर लिखे जाने तक निर्वाचन अधिकारी ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है. अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग सड़क बनाने की अनुमति देता है या नही. दरअसल, करौंदिया गांव के लोगों ने 'रोड नहीं तो वोट नहीं' का ऐलान किया था, इसके बाद इस खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता से प्रकाशित की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और अब इस तरह की कार्रवाई इस मामले में हो रही है.
अधिकारियों ने समझाया
बताया जाता है कि नगर परिषद न्यू रामनगर के वार्ड संख्या 4 का हिस्सा करौंदिया मोहल्ला के निवासियों ने "रोड नहीं तो वोट नहीं के आधार पर मतदान का बहिष्कार किए जाने की बात कही थी. करौंदिया मोहल्ला विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 अमरपाटन क्षेत्रान्तर्गत आता है. जिसका स्थल निरीक्षण सीएमओ ने बुधवार को किया और मतदाताओं को मतदान करने के लिए समझाया. हालांकि, गांव वाले नहीं माने.
नाला बना है मुसीबत
करौंदिया पहुंचने के लिए ग्राम पंचायत देवरा मोलहाई मार्ग से होकर जाना पड़ता है. इस दौरान लगभग 2 किलोमीटर लंबे नाले को पार करके जाना पड़ता है, जो नगर परिषद न्यूरामनगर के वार्ड क्र. संख्या 4 की सीमा में है. ग्राम पंचायत की सीमा पहले होने के कारण मार्ग पर पड़ने वाले नाले पर पुलिया का निमार्ण कार्य नहीं हुआ है. करौंदिया वासियों की ओर से अस्थाई पुल बनाकर अवागमन किया जाता रहा है, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो गया है. इसके कारण करौंदिया वासियों का अवागमन बन्द हो गया है.
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अस्थाई व्यवस्था करने पर है जोर
वर्तमान में नाले में लगभग 04 फिट गहरा पानी है और अवागमन हेतु कोई दूसरा मार्ग नहीं है. तत्कालिक रूप से करौंदिया वासियों के अवागमन की व्यवस्था की दृष्टि से 3-4 ढोला डालकर अस्थाई रूप से व्यवस्था की जा सकती है. इस विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तो इस लिए राज्य / जिला निर्वाचन से अनुमति प्राप्त होने पर निकाय अवागमन की अस्थाई व्यवस्था की जा सकती है.