विज्ञापन
Story ProgressBack

पर्यावरण बचाने के लिए लॉ स्टूडेंट ने CJI को लिखा पत्र, कहा- हर अदालत में इस्तेमाल हों A4 साइज पेपर

छात्र विख्यात माहेश्वरी ने NDTV से कहा, 'अभी भी कई न्यायालय में लीगल साइज का पेपर उपयोग किया जा रहा है, जिसकी 2 रुपए कास्ट होती है और A4 साइज 1 रुपए का होता है.'

Read Time: 4 min
पर्यावरण बचाने के लिए लॉ स्टूडेंट ने CJI को लिखा पत्र, कहा- हर अदालत में इस्तेमाल हों A4 साइज पेपर
लॉ स्टूडेंट ने CJI को लिखा पत्र

Jabalpur News: धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ष के विधि छात्र विख्यात महेश्वरी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ (CJI D.Y. Chandrachud) और सेक्रेटरी जनरल अतुल एम. कुर्डेकर को पत्र भेज कर अनुरोध किया है कि पूरे देश की सभी न्यायिक संस्थाओं में ए4 पेपर के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया जाए. छात्र विख्यात महेश्वरी ने बताया कि ए4 साइज़ के पेपर से पर्यावरण और कानूनी लागत में बचत होगी. इस से ए4 पेपर, मार्जिन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, लाइन स्पेसिंग और अन्य एकरूपता बनेगी.

इस बारे में छात्र विख्यात महेश्वरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर दिनांक 14 जनवरी 2020 और 5 मार्च 2020 (एफ. नं. 01/जड़ी./2020) के अनुसार न्यायिक प्रणाली के लिए समरूपता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने 4 विधि छात्रों के पत्र में लिखे सुझाव मानकर सामान्य जनता को पर्यावरण, वातावरण, प्रकृति और आर्थिक बोझ से बचाने के लिए ए4 साइज पेपर का इस्तेमाल और पेपर के दोनों तरफ प्रिंट करने की सिफारिश की थी.

यह भी पढ़ें : भारत रत्न की घोषणा के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसे किया अभिवादन, बेटी से लेकर BJP नेताओं ने क्या कहा देखिए

25 में से 22 हाई कोर्ट इस्तेमाल कर रहे ए4 साइज पेपर

इस सर्कुलर को विभिन्न उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में कुछ ने ही माना था. विधि छात्र विख्यात महेश्वरी ने NDTV को बताया कि 25 उच्च न्यायालयों में से केवल 22 ए4 साइज पेपर का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में एकरूपता भी नहीं दिखाई देती. इसमें से 21 उच्च न्यायालयों ने इसके संदर्भ में शेष न्यायालयों ने न्यायिक, प्रशासनिक या दोनों पक्षों के लिए सर्कुलर/ सूचनाएं/ आदेश प्रसारित किए हैं. 

21 उच्च न्यायालयों में से 13 ने सर्कुलर/ सूचनाएं/ आदेश जारी करके कागज के दोनों साइड प्रिंट करने को अनिवार्य किया है. 6 न्यायालयों ने एकतरफा प्रिंटिंग को अनिवार्य किया. बाकी न्यायालयों ने कुछ नहीं कहा. विभिन्न हाई कोर्ट में यह असमानता फॉरमेटिंग स्टाइल्स और पेपर क्वॉलिटी में भी देखी जा सकती है. यह वकीलों और सामान्य जनता के लिए परेशानी भी पैदा करती है. कुछ उच्च न्यायालयों ने ए4 साइज के कम से कम 75 जीएसएम गुणवत्ता के पेपर का उपयोग करने का आदेश दिया है. कुछ ने कम से कम 80 जीएसएम की मांग की है और बाकी ने कुछ नहीं कहा है.

यह भी पढ़ें : MP News: जबलपुर में ग्रामीणों पर भड़के तहसीलदार, कहा- नहीं करुंगा तुम्हारा काम, जो करते बने कर लो

छात्र ने पत्र लिखकर किया अनुरोध

छात्र विख्यात महेश्वरी के पत्र में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से अनुरोध किया गया है कि सभी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2020 में जारी की गई मार्गदर्शिकाओं का पूर्ण अनुसरण करने के लिए त्वरित आदेशित करें. छात्र विख्यात माहेश्वरी ने NDTV से कहा, 'अभी भी कई न्यायालय में लीगल साइज का पेपर उपयोग किया जा रहा है, जिसकी 2 रुपए कास्ट होती है और A4 साइज 1 रुपए का होता है.' 

क्यों जरूरी है एकरूपता?

यदि पेपर दोनों साइड प्रिंट किया जाए तो पेपर आधे लगेंगे और पैसे भी बचेंगे. अभी भी कई निचली अदालत में और देश के कई हाई कोर्ट में यह आदेश लागू न होने से जब बड़ी कोर्ट में अपील की जाती है तो एडवोकेट्स को लीगल पेपर में ही अपनी याचिका जमा करनी पड़ती है. सभी कोर्ट में यदि एक साथ एकरूपता आ जाए A4 साइज पेपर, फोंट साइज भी एक मान्य हो और पेपर दोनों साइड प्रिंट किया जाए तो देश में लाखों पेड़ बचाए जा सकते हैं. यह पर्यावरण के लिए भी एक उपयोगी कदम होगा.

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Close