Madhya Pradesh Today News: जबलपुर (Jabalpur) के पाटन की ADJ अदालत ने गैंगरेप के मामले में दोषसिद्ध पाए गए 3 दुष्कर्मियों को कड़ी सजा सुनाई है. जस्टिस विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी बृजेश ठाकुर और पंचम ठाकुर को दोषियों को मरते दम तक सश्रम कारावास और 8-8 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. वहीं तीसरे आरोपी बाली ठाकुर को 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 13 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है.
यह था मामला
15 जनवरी 2023 की शाम करीब छह बजे पीड़िता नहर की तरफ घूमने गई थी. उसी समय आरोपी पंचम ठाकुर अपने दोस्त बाली और बृजेश ठाकुर के साथ मोटर साइकिल से पहुंचा. पंचम ने पीड़िता को मौसी के घर छोड़ने बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले गया. आरोपी पंचम पीड़िता को उर्रम के जंगल की ओर ले गया. जहां बाइक रोक कर पंचम ने पीड़िता से कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है. लड़की के मना करने पर आरोपी पंचम ने दुष्कर्म किया. रात में जब ठण्ड बढ़ने लगी तो पंचम लकड़ी लेने चला गया. जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी बाली ने पीड़िता के दोनों हाथ पकड़ लिए और बृजेश ठाकुर ने उसके साथ बलात्कार किया. आरोपियों ने गैंगरेप करने के बाद पीड़िता को उसकी मौसी के घर छोड़ा और उसे जान से मारने की धमकी दी थी.
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पीड़िता की गवाही को अदालत ने माना अहम
जब पीड़िता के मामा उसकी तलाश करते हुए मौसी के घर पहुंचे तो उसने आपबीती बताई. इसके बाद मामले की शिकायत चरगवां थाने में दर्ज कराई गई. चार्जशीट पेश होने के बाद चले ट्रायल में पीड़िता ने तीनों आरोपियों को पहचान लिया. सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा से दंडित किया है. मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा.
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