विज्ञापन
Story ProgressBack

Child Marriage: पंद्रह साल की नाबालिग ने शादी नहीं करने पर दी भागने की धमकी.....प्रशासन ने रोका बाल विवाह

MP News: इंदौर प्रशासन को एक पंद्रह साल की नाबालिग का बाल विवाह रुकवाने में कामयाबी मिली है. नाबालिग का बाल विवाह एक 27 साल के व्यक्ति से किया जा रहा था.

Read Time: 3 mins
Child Marriage: पंद्रह साल की नाबालिग ने शादी नहीं करने पर दी भागने की धमकी.....प्रशासन ने रोका बाल विवाह
Child Marriage: (प्रतीकात्मक फोटो)
इंदौर (मध्यप्रदेश):

Indore Administration Stopped Child Marriage: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में प्रशासन ने वक्त रहते 15 साल की एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह रुकवा (Stopped Child Marriage) दिया. प्रशासन को यह सफलता रविवार देर रात मिली. जहां एक नाबालिग बेटी की शादी एक 27 वर्षीय व्यक्ति से होने वाली थी. प्रशासन (Indore Administration) के एक अधिकारी ने सोमवार को कि समय रहते बाल विवाह रुकवा दिया गया है. बाल विवाह के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के उड़नदस्ते के प्रभारी महेंद्र पाठक ने बताया कि इंदौर के एमआईजी क्षेत्र में 15 वर्षीय लड़की की गुजरात के अहमदाबाद के 27 वर्षीय व्यक्ति से रविवार देर रात शादी होने वाली थी.

उन्होंने बताया, "मुखबिर की जानकारी पर हमारा उड़नदस्ता जब मौके पर पहुंचा, तो मंडप सजा हुआ था और पुरोहित ने फेरों की तैयारी कर ली थी. दूल्हे की मौसी ने पहले हमें गुमराह करने का प्रयास करते हुए कहा कि उनके समुदाय में सगाई की रस्म इसी तरह से मंडप सजाकर पूरी की जाती है.''

इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी दोस्ती

पाठक ने बताया कि उड़नदस्ते ने जब वर-वधू के परिजनों से सख्ती के साथ पूछताछ की, तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह मंडप विवाह के लिए ही सजाया गया था. उड़नदस्ता प्रभारी ने बताया कि वर-वधू के परिजनों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर लड़की का बाल विवाह रुकवा दिया गया. उन्होंने बताया कि इंदौर की नाबालिग लड़की और अहमदाबाद के व्यक्ति की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी जो बाद में प्यार में बदल गई थी.

शादी नहीं होने पर दी थी भागने की धमकी

पाठक ने बताया, 'वर-वधू के परिजनों का कहना है कि इस जोड़े ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उनका ब्याह नहीं कराया गया, तो वे घर से भागकर शादी कर लेंगे. परिजनों के मुताबिक इस धमकी के चलते वे बिना शुभ मुहूर्त के उनका ब्याह करा रहे थे.'' बता दें कि देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आता है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो साल तक के सश्रम कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें - हनीट्रैप: वाट्सएप पर दोस्ती कर मिलने के लिए कमरे में बुलाया, न्यूड वीडियो बनाया....फिर ऐसे लूटे पैसे और गहने

यह भी पढ़ें - मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा, छिंदवाड़ा के अमरमाड़ा विधानसभा में 10 जुलाई को होगा मतदान

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
जिंदा हूं साहब ... पत्नी को मिल रही विधवा पेंशन, ज़िंदा होने का सबूत लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहा पति
Child Marriage: पंद्रह साल की नाबालिग ने शादी नहीं करने पर दी भागने की धमकी.....प्रशासन ने रोका बाल विवाह
Khandwa: A sweeper who was going to clean was bitten by his dog, FIR registered.
Next Article
खंडवा: सफाई करने जा रहे सफाईकर्मी को मालिक ने अपने कुत्ते से कटवाया, FIR हुआ दर्ज
Close
;