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सास-ससुर और पति को 10-10 साल का कठोर कारावास, दहेज उत्पीड़न और छेड़खानी से तंग आकर नववधू ने कर ली थी खुदकुशी

Court Verdict: दहेज की प्रताड़ना के चलते एक नवविवाहिता द्वारा खुदकुशी किए जाने के बाद करीब 9 साल तक ट्रायल चला. मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी पति और डॉक्टर सास-ससुर को दोषी पाया और न्यायाधीश दीनानाथ वाडीवा की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 10-10-साल की जेल की कठोर सजा के साथ-साथ पति. डाक्टर सास-ससुर पर जुर्माने की सजा सुनाई है.

सास-ससुर और पति को 10-10 साल का कठोर कारावास, दहेज उत्पीड़न और छेड़खानी से तंग आकर नववधू ने कर ली थी खुदकुशी
IN-LAWS AND HUSBAND SENT JAIL IN DOWRY HARASSMENT AND MOLESTATION CASE

Dowry Death Case: सतना जिले में दहेज के लिए बहू से मारपीट करने के आरोपी पति और सास-ससुर को दोषी पाते हुए कोर्ट ने10-10 साल की कठोर सजा सुनाई है. दहेज के लिए प्रताड़ना और ससुर की छेड़छाड़ से परेशान होकर पीड़िता ने 9 साल पहले खुदकुशी कल थी. पीड़िता की मौत के लगभग 9 साल बाद आए फैसले में कोर्ट ने दोष सिद्धि होने पर सभी आरोपियों को जेल की कठोर सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया हैं. 

दहेज की प्रताड़ना के चलते एक नवविवाहिता द्वारा खुदकुशी किए जाने के बाद करीब 9 साल तक ट्रायल चला. मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी पति और डॉक्टर सास-ससुर को दोषी पाया और न्यायाधीश दीनानाथ वाडीवा की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 10-10-साल की जेल की कठोर सजा के साथ-साथ पति. डाक्टर सास-ससुर पर जुर्माने की सजा सुनाई है. 

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दहेज और ससुर की छेड़खानी से तंग आकर नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली थी

गौरतलब है जिले के जवाहर नगर गली नंबर 4 निवासी नवविवाहिता ने दहेज और छेड़छाड़ से तंग आकर 9 साल पहले खुदकुशी कर ली थी. कोर्ट ने 9 साल तक चले ट्रायल के बाद आरोपी पति हर्षवर्धन और सास डॉ. रेखा दुबे और ससुर पंकज दुबे को 10-10 साल कठोर सजा सुनाई है. यही नहीं, कोर्ट ने आरोपियों क्रमशः पति को 4 हजार, सास पर 4 हजार और ससुर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

शादी के बाद पति और सास-ससुर दहेज के लिए पीड़िता को प्रताडि़त करने लगे थे

मामले में फरियादी की ओर से अधिवक्ता अरुण सेन ने और अभियोजन की ओर से एजीपी रावेन्द्र सिंह ने न्यायाधीश दीनानाथ वाडीवा की कोर्ट में अपना पक्ष रखा. कोर्ट के फैसले के बाद फरियादी पक्ष अधिवक्ता सेन ने बताया कि पीड़िता विदुषी दुबे की शादी आरोपी हर्षवर्धन के साथ 30 अप्रैल 2015 को हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही आरोपी पति और सास-ससुर दहेज के लिए बहू को प्रताडि़त करने लगे थे.

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अधिवक्ता के मुताबिक दहेजलोभी परिवार दहेज के बाकी 25 हजार रुपए और जेवरात की मांग को लेकर नवविवाहिता को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया करते थे, इतना ही नहीं, आरोपी ससुर द्वारा कई बार अपनी ही बहू के साथ छेडख़ानी भी की गई थी, जिससे तंग आकर पीड़िता ने गत 3 मार्च 2017 की दरम्यानी रात को खुदकुशी कर ली थी.

पति और सास-ससर को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की जेल और जुर्माने की सजा

पीड़िता की खुदकुशी के बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू की और जांच में दहेज प्रताडऩा और छेडख़ानी के आरोप सही पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. अदालत ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 306, 498ए एवं ससुर के विरुद्ध 354 का अपराध सिद्धि होने पर तीनों आरोपियों को 10-10 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई.

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