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This Article is From Nov 20, 2023

देश की पहली ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी के खिलाफ केस दर्ज, चुनाव में जमा नहीं की पिस्टल

मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 9 अक्टूबर से लागू आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन के तहत पुलिस के आदेश पर आग्नेयास्त्र जमा करना अनिवार्य है.

देश की पहली ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी के खिलाफ केस दर्ज, चुनाव में जमा नहीं की पिस्टल
पहली ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी के खिलाफ मामला दर्ज (प्रतीकात्मक फोटो)

MP Election 2023: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अनूपपुर जिले में पुलिस के पास पिस्तौल (Pistol) जमा कराने में कथित रूप से विफल रहने के आरोप में देश की पहली ट्रांसजेंडर विधायक (First Transgender MLA) शबनम मौसी (Shabnam Mausi) के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. 

कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी अमर वर्मा ने बताया कि मौसी को पिस्तौल जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. शबनम मौसी पर एक लोक सेवक की ओर से जारी आदेश की अवज्ञा करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया. उन्होंने कहा, 'मौसी ने 12 बोर की बंदूक जमा कर दी, लेकिन पिस्तौल सौंपने में विफल रही.' 

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पिस्तौल का लाइसेंस हुआ रद्द

इस चूक के बाद प्रशासन ने पिस्तौल का लाइसेंस रद्द कर दिया है. मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 9 अक्टूबर से लागू आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन के तहत पुलिस के आदेश पर आग्नेयास्त्र जमा करना अनिवार्य है. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आगामी तीन दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. मौसी ने फरवरी 2000 में विधायक के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनकर चुनावी इतिहास रचा था. 

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सोहागपुर सीट से जीता था उपचुनाव

उन्होंने शहडोल जिले की सोहागपुर सीट से उपचुनाव जीता था, जो तत्कालीन कांग्रेस विधायक कृष्णपाल सिंह की मृत्यु के कारण जरूरी हो गया था. मौसी ने भाजपा के लल्लू सिंह को 17,800 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था. हालांकि, 2003 के विधानसभा चुनावों में, वह केवल 1,400 वोट पाने में सफल रहीं और हार गईं. वर्ष 2008 के परिसीमन प्रक्रिया में सोहागपुर सीट को अन्य विधानसभा क्षेत्रों में मिला दिया गया.

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