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New Indian Laws: नए कानून के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली FIR दर्ज होने का दावा

MP News: नया कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में 12 बजकर पांच मिनट पर एफआईआर दर्ज हुई है. ये FIR भोपाल के हनुमानगंज थाने में दर्ज हुई है.

New Indian Laws: नए कानून के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली FIR दर्ज होने का दावा
Bhartiya Nyaya Sanhita 2024: भोपाल के हनुमानगढ़ थाने में दर्ज हुई एफआईआर

Bhartiya Nyaya Sanhita:देश में कानून में परिवर्तन के बाद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पहली एफआईआर (FIR) दर्ज हो गई है. ये एफआईआर भोपाल (Bhopal) में एक जुलाई की सुबह और 30 जून की देर रात 12 बजकर पांच मिनट पर दर्ज की गई है. इसे भोपाल के हनुमानगंज थाने में दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता ने अभद्र व्यवहार और गाली गलौच करने की शिकायत की थी. जिसके बाद बीएनएस की धारा 296 के तहत रात 12 बजकर पांच मिनट FIR दर्ज की गई. देश में नई भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद इसे पहली एफआईआर होने का दावा किया जा रहा है. आपको बता दें भारतीय न्याय संहिता 2023 रात 12 बजे से हुई लागू हुई थी. वहीं भोपाल के जहांगीराबाद थाने में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है. यहां बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला बताया जा रहा है.

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एक जुलाई से देशभर में लागू हुआ नया कानून

आपको बता दें तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई से देशभर में लागू हो गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आ गया और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो गया. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लिया है. 

अब SMS से भेजा जा सकेगा समन

उम्मीद की जा रही है कि नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी. जिसमें ‘जीरो एफआईआर', पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे.आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन कानूनों में कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास किया गया और संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इनसे प्रभावी रूप से निपटने का एक तंत्र मुहैया कराया गया है.

छत्तीसगढ़ में भी दर्ज हुई एफआईआर

छत्तीसगढ़ में भी 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS ) के लागू होने के कुछ देर बाद एक एफआईआर दर्ज हुई है. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला कबीरधाम में पीड़ित के साथ मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर नए कानून की मूल भावना (पीड़ित को त्वरित न्याय) के तहत कबीरधाम पुलिस ने BNS की धारा 296,351(2). के तहत पहला FIR दर्ज की है.

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