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This Article is From Jan 14, 2025

MP में तहसीलदार-नायब तहसीलदार समेत 11 अधिकारियों पर गिरी गाज, कलेक्टर ने ठोंका जुर्माना, चुकानी होगी इतनी बड़ी रकम?

Rewa News: रीवा कलेक्टर ने सभी 11 अधिकारियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 में शामिल सेवाओं को समय-सीमा पर नहीं उपलब्ध कराने पर सजा सुनाई है. आदेश के मुताबिक सभी 11 अधिकारियों को अगले 3 दिन के भीतर जुर्माने की राशि चुकानी होगी.

MP में तहसीलदार-नायब तहसीलदार समेत 11 अधिकारियों पर गिरी गाज, कलेक्टर ने ठोंका जुर्माना, चुकानी होगी इतनी बड़ी रकम?
11 Revenue Officer punished by Rewa Collector

रीवा जिले में समय-सीमा के भीतर काम खत्म नहीं करने पर रीवा कलेक्टर ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार समेत कुल 11 अधिकारियों पर जुर्माना ठोंका है. रीवा कलेक्टर ने अधिकारियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में शामिल सेवाओं में आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सेवा समय-सीमा में नहीं उपलब्ध कराने पर यह सजा सुनाई है. 

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रीवा कलेक्टर ने सभी 11 अधिकारियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 में शामिल सेवाओं को समय-सीमा पर नहीं उपलब्ध कराने पर सजा सुनाई है. आदेश के मुताबिक सभी 11 अधिकारियों को अगले 3 दिन के भीतर जुर्माने की राशि चुकानी होगी.

11 राजस्व अधिकारियों को सुनाई 1000 रुपए जुर्माने की सजा

रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए 11 राजस्व अधिकारियों को 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जिले के 11 राजस्व अधिकारियों ने अविवादित नामांतरण, सीमांकन व अन्य राजस्व प्रकरण तय समय सीमा में निराकृत नहीं करने का आरोप है. कलेक्टर ने समीक्षा बैठक के दौरान यह कड़ा फैसला लिया.

मध्य प्रदेश लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 के तहत सुनाई सजा

मध्य प्रदेश लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 में शामिल सेवाओं को समय-सीमा पर नहीं उपलब्ध कराने के लिए लपेटे में आए अधिकारियों में तहसीलदार अतरैला राजेन्द्र शुक्ला, नायब तहसीलदार मनिकवार शारदा प्रसाद प्रजापति, नायब तहसीलदार गढ़, मनोज सिंह, तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान विनयमूर्ति शर्मा शामिल है, जिन पर जुर्माना लगाया गया है.

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कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जारी आदेश में सभी 11 अधिकारियों पर 1000 का अर्थ दंड लगाया है, जिसे 3 दिन में जमा करने का आदेश हैं. कलेक्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में आवेदक द्वारा चाही गई सेवाओं को अधिकारियों ने समय-सीमा में नहीं किया.

सभी 11 राजस्व अधिकारियों को तीन दिन में जमा करना है पैसा

नायब तहसीलदार बैकुंठपुर, मनोज शुक्ला, नायब तहसीलदार बनकुइयां, विन्ध्या मिश्रा, नायब तहसीलदार दुआरी, तेजपति सिंह, नायब तहसीलदार गोविंदगढ़, वेदवती सिंह, तहसीलदार सिरमौर जितेन्द्र तिवारी तथा प्रभारी तहसीलदार गुढ़ अरूण यादव पर जुर्माना लगाया गया है.

मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में शामिल हैं ये सेवाएं

गौरतलब है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में शामिल सेवाओं में कोई भी विवादित जानकारी नहीं दी जाती है. आमतौर पर इसमें आम आदमी की जरूरत के कागजात ही मांगे जाते हैं, लेकिन इन अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया. जिसकी वजह से इनको इतनी बड़ी सजा मिली है.

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