Sukanya Samriddhi Yojana Update News: सितंबर खत्म हो गया है और अक्टूबर का आगाज हो चुका है. ऐसे में नए महीने की शुरुआत होते ही सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए बदलाव मंगलवार यानी एक अक्टूबर से लागू हो गई है. नए नियम के मुताबिक, सुकन्या समृद्धि योजना के खातों का संचालन बेटी के कानूनी अभिभावक या उसके माता-पिता ही कर सक सकेंगे.
आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने वर्ष 2015 में की थी. पीएम मोदी ने बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया था, ताकि माता-पिता को कम उम्र से ही अपनी बेटी के लिए बचत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.
ये है इस योजना की शर्ते
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक बेटी के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है. इस योजना में महज 250 रुपये से अकाउंट को ओपन कराया जा सकता है. सरकार की ओर से इस योजना में लगभग आठ फीसद से अधिक ब्याज दिया जाता है. इस खाते को बेटी के जन्म के समय या फिर 10 साल की उम्र तक ही खोला जा सकता है. अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना हो, तो आप अपने घर के पास स्थित डाकघर या इस योजना के तहत पंजीकृत बैंक के कार्यालय जा सकते हैं.इस खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि जमा की जा सकती है. बेटी के बालिग होने तक अभिभावक की ओर से ही खाते का संचालन किया जाता है.
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नए नियम के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में एक अक्टूबर से बेटियों के कानूनी अभिभावक ही, उनके खातों का संचालन कर सकेंगे. अगर किसी शख्स ने किसी बच्ची के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया है और वह कानूनी तौर पर उसका अभिभावक नहीं है, तो ऐसे में उन्हें यह अकाउंट बेटी के कानूनी अभिभावक या माता-पिता को ट्रांसफर करना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो खाता बंद हो सकता है.
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