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Sambal Yojana: 23 हजार 162 परिवारों को 505 करोड़ रूपये की अनुग्रह राशि, CM ने कहा- हर श्रमिक खास

Sambal Yojana: संबल योजना में श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है वास्तविक अर्थों में यह श्रमिकों का संबल है. प्रदेश की यह योजना देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है. सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है, अब उन्हें भी 5 लाख रूपये वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है.

Sambal Yojana: 23 हजार 162 परिवारों को 505 करोड़ रूपये की अनुग्रह राशि, CM ने कहा- हर श्रमिक खास
Sambal Yojana: संबल हितग्राहियों के खाते में आएगी सौगात

Sambal Yojana: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) शुक्रवार 28 मार्च को संबल योजना में 23 हजार 162 श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ रूपये की अनुग्रह राशि उनके खातों में अंतरित करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय से हितग्राहियों के खातों में यह राशि अंतरित करेंगे. सीएम मोहन ने कहा है कि प्रदेश के श्रमिकों को संबल प्रदान करने मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना संचालित की जा रही है. राज्य सरकार ने योजना प्रारंभ 1 अप्रैल 2018 से अब तक 1 करोड़ 74 लाख श्रमिकों का संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन किया है. श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है. श्रम विभाग योजनांतर्गत वर्तमान तक 06 लाख 58 हजार से अधिक प्रकरणों में राशि रूपये 5 हजार 927 करोड़ से अधिक के हितलाभ दिये जा चुके है.

क्या है संबल योजना?

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है. योजना में अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत दुघर्टना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये प्रदान किये जाते हैं. स्थायी अपंगता पर 2 लाख रूपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रूपये तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रूपये प्रदान किये जाते हैं. संबल योजना में महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रूपये दिये जाते हैं, साथ ही श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा के लिये सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है.

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नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाकर इनका पंजीयन प्रारम्भ किया गया है. इन्हें भी संबल योजना के अंतर्गत समस्त लाभ प्रदान किये जा रहे हैं. संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है. इससे वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं.

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संबल योजना में श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है वास्तविक अर्थों में यह श्रमिकों का संबल है. प्रदेश की यह योजना देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है. सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है, अब उन्हें भी 5 लाख रूपये वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है.

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