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This Article is From Dec 08, 2023

वाहन चालक हो जाएं सावधान! हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो लग सकता है जुर्माना

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) द्वारा अक्टूबर महीने में पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए राज्य शासन को निर्देश दिए गए थे.

वाहन चालक हो जाएं सावधान! हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो लग सकता है जुर्माना

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड दो पहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है. अगर आपके वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो 15 दिसंबर के बाद से आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे सभी वाहनों में नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा आरटीओ ने दी है. इसके बाद किसी भी ऐसे वाहन में नंबर प्लेट नहीं लगी पाई गई तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी.

सागर (Sagar) में अब तक इसको लेकर वाहन मालिकों में कोई सक्रियता और जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है. यातायात और परिवहन विभाग भी इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं दे रहा है. जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) द्वारा अक्टूबर महीने में पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए राज्य शासन को निर्देश दिए गए थे. लेकिन इन पर लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है. 

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2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों में यह नंबर पर लगवाने के लिए कुछ लोग ही हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने पहुंच रहे हैं, जबकि सागर जिले में हर साल दो पहिया और चार पहिया वाहन के करीब 15 हजार रजिस्ट्रेशन होते हैं. इस तरह 2019 के पहले की गाड़ियों की बात करें तो इनकी संख्या हजारों में है जिनमें हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नही है. इसको लेकर ज्यादा विभाग ज्यादा सख्त नहीं हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन मालिक को जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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ऐसे लगवा सकते हैं वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
इसके लिए वाहन मालिक को गाड़ी के शोरूम से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए परिवहन विभाग ने ऐप जारी कर दिया है. बार कोड से वाहन मालिक को नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, दो पहिया और चार पहिया वाहनों की नंबर प्लेट के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है. दो पहिया वाहन पर यह प्लेट लगवाने के लिए 500 रुपये और चार पहिया वाहन की नंबर प्लेट लगवाने के लिए करीब 800 रुपये देना होंगे. वाहन मालिक को रसीद मिलेगी...अगर मलिक ने शोरूम में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अपनी फीस जमा कर दी है उसकी रसीद भी वह चेकिंग के दौरान दिखाता है तो जुर्माना नहीं होगा, इसलिए आपके वाहन में भले ही नंबर प्लेट न हो लेकिन उसकी रसीद आपके पास जरूरी होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि उक्त गाड़ी की नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

वहीं इस पूरे मामले में सागर आरटीओ संजय शुक्ला का कहना है कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है. पिछले दिनों शासन ने निर्देश दिए हैं. 15 दिसंबर के बाद ऐसे वाहनों पर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है. प्रचार प्रसार के माध्यम से सूचना पहुंचाई जा रही है.

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