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This Article is From Aug 20, 2025

भोपाल के कांग्रेस विधायक के खिलाफ दर्ज हुई FIR, धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोहेफिजा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने से जुड़ा है.

भोपाल के कांग्रेस विधायक के खिलाफ दर्ज हुई FIR, धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

Bhopal Congress MLA Arf Masood: भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोहेफिजा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज करने का आदेश जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ही सोमवार को दिया था. सोमवार को आदेश में हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए तीन दिन का समय दिया था. साथ ही भोपाल के पुलिस महानिदेशक  को मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का भी आदेश दिया था.

यह था मामला

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने इंदिरा प्रियदर्शी कॉलेज की जांच के दौरान नौ जून को मान्यता निरस्त करने का आदेश जारी किया था. मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मसूद ने अमन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित इंदिरा प्रियदर्शी कालेज की मान्यता के लिए जो पहली सेल डीड जमा की थी, वह दो अगस्त, 1999 की थी.

यह सेल डीड कूटरचित थी. इस मामले में दूसरी सेल डीड जमा करने का अवसर दिया गया था. यह तथ्य भी सामने आया कि राजस्व अभिलेख में नदारद दूसरी सेल डीड की दो दशक तक किसी ने जांच नहीं की और उसी के आधार पर कॉलेज संचालित होता रहा.

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