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MPPSC: राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सवालों से जुड़ी सुनवाई HC में पूरी, फैसला सुरक्षित

MPPSC Exams: मध्‍य प्रदेश राज्य सेवा प्री परीक्षा के सवालों पर जो आपत्ति लगी थी उस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. अब कभी भी इससे संबंधित आदेश जारी किया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

MPPSC: राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सवालों से जुड़ी सुनवाई HC में पूरी, फैसला सुरक्षित

Madhya Pradesh Public Service Commission: मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा (MPPSC Exam 2024) 2024 की प्रारंभिक परीक्षा (State Service Preliminary Exam) से संबंधित 9 विवादित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों के उत्तर और 2 प्रश्नों की वैधता को चुनौती देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में सुनवाई पूरी हो गई है. इस मुद्दे पर जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से पूर्व आदेशों के तहत विषय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि विवादित प्रश्नों के उत्तर किस आधार पर तय किए गए थे.

किसने लगायी थी याचिका?

इस मामले में जबलपुर निवासी देव प्रताप सिंह ठाकुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों के दो दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दायर की थीं. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं अंशुल तिवारी, प्रवीण दुबे और उत्कर्ष सोनकर ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा के लिए 110 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 9 प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई थी.

वर्ष 2023 में भी हाईकोर्ट ने दो प्रश्नों को गलत करार दिया था. इस बार कोर्ट ने एमपीपीएससी की विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट मांगी थी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित प्रश्नों के उत्तर किन आधारों पर निर्धारित किए गए थे.

मुख्य परीक्षा पर मंडराते संकट के बादल (MPPSC Mains Exam 2024)

इस मामले में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा 21 अक्टूबर से शुरू होनी है. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी है, ताकि उनका भविष्य प्रभावित न हो. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर मौका नहीं मिलेगा तो कई उम्मीदवार मुख्य परीक्षा से वंचित रह सकते हैं. हाईकोर्ट का फैसला आने तक सभी संबंधित पक्ष इंतजार कर रहे हैं, जिससे राज्य सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों का भविष्य स्पष्ट हो सके.

किन सवालों पर है आपत्ति?

विवादित प्रश्नों में सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार से जुड़े एक केस, बिरहा प्रसिद्ध लोकगीत से संबंधित जनजाति, ई-मेल में अटैक, मौर्य काल में प्रदेष्ठा, सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है, उपनयन परंपरा, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना आदि शामिल हैं. इसके अलावा, जीडीपी और फाइटर विमान से संबंधित दो प्रश्नों को हटाने की भी मांग की गई है.

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