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MP Transfer Policy 2025: तबादला नीति पर मोहन सरकार की मंजूरी, जानिए कैसे होंगे सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर

Transfer Policy 2025: मोहन यादव कैबिनेट द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है. इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है.

MP Transfer Policy 2025: तबादला नीति पर मोहन सरकार की मंजूरी, जानिए कैसे होंगे सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर
MP Transfer Policy 2025: नई ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर

MP Transfer Policy 2025, Government Employees:  मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को लंबे समय से ट्रांसफर (Transfer) व पोस्टिंग (Posting) का इंतजार था. इस इंतजार को खत्म करते हुए मोहन सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान नई ट्रांसफर पॉलिसी (MP Transfer Policy) को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए सीनियर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा मध्यप्रदेश स्थानांतरण नीति को स्वीकृति दी गई है. इसके तहत 1 से 30 मई 2025 तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे. ई-ऑफिस में जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा.

ट्रांसफर नीति वर्ष 2025 में क्या है?

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है. इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है. प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे. पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे. ई-ऑफिस के माध्यम से स्थानांतरण होंगे. विभाग अपने स्तर पर भी नीति बना सकता हैं.

आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक व राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी इस नीति के दायरे में सीधे तौर पर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके तबादले सरकार प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हमेशा करती रहती है. तबादला नीति में तय की जाने वाली संख्या के आधार पर सभी श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारी के तबादले किए जा सकेंगे. यह संख्या जीएडी द्वारा निर्धारित अधिकतम तबादला संख्या के आधार पर लागू होगी.

तबादले के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों, कर्मचारियों को विभाग द्वारा तय की गई प्रक्रिया के आधार पर आवेदन करना होगा. जो विभाग ऑनलाइन आवेदन लेते हैं वहां ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां विभागाध्यक्षों, मंत्रियों के यहां ऑफलाइन आवेदन जमा होंगे. मंत्री अपने विभागों में एक से दूसरे जिले में अधिकारी, कर्मचारी के तबादले कर सकेंगे. वहीं विधायक अपनी पसंद के अधिकारी, कर्मचारी को अपने जिले या क्षेत्र में पदस्थ कराने के लिए अनुशंसा कर सकेंगे.

तबादला आदेश के 15 दिन बाद तक की होती है, कर्मचारी–अधिकारी नए पदस्थापना स्थल पर जॉइन नहीं करेगा तो सरकार उस पर निलंबन की कार्यवाही भी कर सकती है. कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले प्रदेश के एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे. इसके अलावा जो कर्मचारी जिले में पदस्थ हैं और वे अपने गृह विधानसभा या तहसील में पदस्थ होना चाहते हैं, तो वे जिला स्तर पर आवेदन कर अपने तबादले करा सकेंगे.

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