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MP Nursing Scam: हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे नर्सिंग कॉलेजों की जांच,  कमेटी के लिए जारी किए ये दिशा-निर्देश

Nursing Student: कमेटी गठित करने के साथ ही हाईकोर्ट ने सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है  कि अपात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेजों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए. तीन से अधिक फैकल्टी डुप्लिकेशन होने पर प्रति फैकल्टी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए.

MP Nursing Scam: हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे नर्सिंग कॉलेजों की जांच,  कमेटी के लिए जारी किए ये दिशा-निर्देश

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा प्रकरण में  हाई कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक तीन सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है. इसके अंतर्गत हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी उन नर्सिंग कॉलेजों की जांच करेगी, जिन में नियमानुसार मान्यता के लिए कमियां पाई गई हैं. मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को निर्धारित की गई है.

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति एके पालीवाल की विशेष युगलपीठ ने जो कमेटी गठित की है. उसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आरके श्रीवास्तव चेयरमैन होंगे. इसके अलावा आईएएस राधेश्याम जुलानिया और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति सदस्य होंगे.

 डुप्लीकेट फैकल्टी पर 1 लाख जुर्माना

कमेटी गठित करने के साथ ही हाईकोर्ट ने सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है  कि अपात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेजों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए. तीन से अधिक फैकल्टी डुप्लिकेशन होने पर प्रति फैकल्टी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए.

300 कॉलेजों की सीबीआई ने की थी जांच

लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया है. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में संचालित 600 से अधिक फर्जी नर्सिंग कॉलेज फर्जी को एक जनहित याचिका लगाकर उजागर किया गया था, जिसकी हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने जांच की थी. फिलहाल सीबीआई ने 300 कॉलेज की जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है, बाकी की अब भी जांच चल रही है.

गठित तीन सदस्य समिति को यह कार्य देखते हैं

• सीबीआई जांच में कमियां पाये गये 74 कॉलेजों के संबंध में दिशा-निर्देश एवं रिपोर्ट देना है

• जिन नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई को कमी मिली थी, उन कॉलेजों में कमियों को दूर की गई है या नहीं, उसकी भी जांच करना है.

• जो कॉलेज मान्यता प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, उन कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अन्य कॉलेजों में स्थानांतरित करने की योजना पेश करना.

•  जो कॉलेज निर्देशों के बाद भी कर्मियों को पूरा नहीं कर पाए हैं , उन कॉलेजों को तत्काल बंद करने की अनुशंसा करना.

• कॉलेजों का निरीक्षण कर झूठी रिपोर्ट देने वाले इंस्पेक्टर्स के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करना.

• नर्सिंग शिक्षा में सुधार हेतु नियमों, विनियमों एवं गुणवत्ता के संबंध में सुझाव देना.

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बचे हुए कॉलेजों में 3 महीने में होगी जांच

सीबीआई को भी 3 महीने में बचे हुए कॉलेजों की रिपोर्ट देने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं. हाई कोर्ट ने सीबीआई को बचे हुए नर्सिंग कॉलेजों की जांच का प्रारूप भी समिति को सौंप दिए हैं. इस प्रारूप के अनुसार सीबीआई को आवेदन फॉर्म में मान्यता प्राप्त करते समय दर्शाए गए भवन, पते, संसाधन, जियो टैगिंग एवं भवन किराये का है अथवा स्वयं का, इन सभी तथ्यों को सत्यापित करना होगा और उसके बाद निर्धारित प्रारूप में अपनी जांच रिपोर्ट 3 माह में सौंपनी होगी.

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