
MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत सभी जिलों के कलेक्टरों की शक्तियां बढ़ा दी है. सरकार के इस कदम के बाद कलेक्टर अब असामाजिक तत्वों पर खुलकर कार्रवाई कर सकेंगे. राज्य सरकार के नए फैसले में कहा गया है कि कलेक्टर अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी कदम उठा सकेंगे.
राज्य सरकार के आदेश के अंतर्गत कलेक्टरों को खासतौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है. प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कलेक्टरों को एनएसए के तहत कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है. अब कलेक्टर स्वतंत्र रूप से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ा एक्शन ले सकेंगे. इससे पहले जिलों के एसपी को इस तरह के आदेश मिल चुके हैं.
कब तक प्रभावशील रहेगा ये आदेश?
राज्य सरकार की ओर से दिया गया यह आदेश एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के प्रभावशील रहेगा. इस दौरान कलेक्टर प्रदेश में कानून व्यवस्था और धार्मिक माहौल बिगाड़ने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेंगे. आदेश में कहा गया है कि सरकार के पास ऐसी जानकारी है कि लोक व्यवस्था और सुरक्षा में बाधा डालने वाले लोग सक्रिय हैं और उनके सक्रिय रहने की संभावनाएं हैं.
ये भी पढ़ें- MP के शहरों में आने वाले श्रमिकों के लिए बनेंगे 16 मॉडल रैन-बसेरे, इन निकायों में चल रही तैयारी
इनपुट के आधार पर सरकार ने लिया फैसला
राज्य सरकार का कहना है कि उनके पास इनपुट है कि प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हैं. लिहाजा, सरकार को यह फैसला लेना पड़ा. बता दें कि नवंबर महीने में नवरात्रि, दशहरा और दीपावली तीन बड़े त्यौहार आने वाले हैं. नवरात्रि के दौरान प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. ऐसे में असमाजिक तत्व कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की ताक में रहते हैं. बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में त्योहारों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की थी. बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने के निर्देश दिए थे.
ये भी पढ़ें- निजी स्कूलों के बाद अब मदरसे भी आ गए वेरिफिकेशन के दायरे में, झाबुआ में अफसरों ने ये कहा