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This Article is From Apr 12, 2024

MP News: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बढ़ेंगी मुश्किलें? हाईकोर्ट ने विधानसभा निर्वाचन मामले में मांगा जवाब

High Court Notice to Umang Singhar: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने विधानसभा निर्वाचन मामले में नोटिस जारी कर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

MP News: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बढ़ेंगी मुश्किलें? हाईकोर्ट ने विधानसभा निर्वाचन मामले में मांगा जवाब
फाइल फोटो

Madhya Pradesh High Court News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) की इंदौर खंडपीठ (Indore Bench) ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Leader of Opposition Umang Singhar) के खिलाफ दायर हुई चुनाव याचिका में चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. दरअसल, गंधवानी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रहे सरदार मीणा (Sardar Meena) ने उमेश सिंघार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव के समय मतदाताओं को प्रलोभन दिया और नाम निर्देशन पत्र में अपनी जानकारी छुपाई. सरदार मीणा ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की है कि उमेश सिंघार का निर्वाचन रद्द किया जाए. इसी याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने नोटिस जारी करते हुए उमंग सिंघार से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. 

बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और बीजेपी प्रत्याशी रहे सरदार मीणा आमने सामने थे. दोनों ने धार जिले की गंधवानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था.

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई

बीजेपी उम्मीदवार रहे सरदार मीणा के अधिवक्ता निमेष पाठक ने बताया कि उनके द्वारा एक याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी. जिसमें उमंग सिंघार का विधानसभा चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की गई है. इस याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर खंडपीठ को ट्रांसफर कर दिया था. इसी याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस विजय शुक्ला की बेंच मे सुनवाई हुई. इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में जवाब देने के लिए कांग्रेस विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को चार सप्ताह का वक्त दिया है.

याचिका में कही ये बात

अधिवक्ता निमेष पाठक ने बताया कि इस मामले में सीधे तौर पर कांग्रेस विधायक एवं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रलोभन दिया था. इसके सबूत न्यायालय में पेश किए गए हैं. साथ ही साथ उनके द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र में जानकारी छुपाई गई थी. उससे भी न्यायालय को अवगत कराया गया है.

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