ग्वालियर जिले में संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने नायब तहसीलदार चीनौर, तत्कालीन नायब तहसीलदार छीमक करियावटी तहसील डबरा लोकमनी शाक्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. निलंबन अवधि के दौरान लोकमनी शाक्य का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला ग्वालियर निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी.
यह कार्रवाई कलेक्टर ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है. कलेक्टर रुचिका चौहान ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि नायब तहसीलदार लोकमनी शाक्य द्वारा करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि से जुड़े एक महत्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरण में गंभीर लापरवाही बरती गई है.
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प्रतिवेदन के अनुसार, संबंधित कोर्ट केस में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इसके साथ ही न्यायालय में शासन का पक्ष सही और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर ने इसे गंभीर कर्तव्यहीनता मानते हुए नायब तहसीलदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए.
इसके बाद संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए. आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित अधिकारी को कलेक्टर कार्यालय ग्वालियर में उपस्थित रहना होगा और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे.