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This Article is From Jan 17, 2024

MP हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को नोटिस थमाते हुए क्यों कहा कि क्या आप कानून से भी ऊपर हैं? जानिए वजह

Jabalpur High Court News: ग्वालियर की लॉ की स्टूडेंट ऐश्वर्या शांडिल्य ने साल 2021 में दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न लगाए जाने और मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) का उल्लंघन करने के मामलों को गंभीर बताते हुए याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, धरातल पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है.

MP हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को नोटिस थमाते हुए क्यों कहा कि क्या आप कानून से भी ऊपर हैं? जानिए वजह

Madhya Pradesh High Court News: मध्य प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य हेलमेट (Helmet), चार पहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य किय गए सीट बेल्ट (Seat Belt) और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) के मामले में मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की ओर से अंडरटेकिंग दिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर इन नियमों के पालन को लेकर कोताही बरती जा रही है. इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश (Madhya Pradesh High Court Order) पर आज बुधवार को परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner) कोर्ट में पेश हुए. मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ (Chief Justice Ravi Malimath) की अध्यक्षता वाली बेंच में हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने तल्ख टिप्पणी करते हुए परिवहन आयुक्त से सवाल किया कि क्या आप कानून से भी ऊपर हैं? आपने नियमों का पालन करवाने के संबंध में समुचित कार्रवाई नहीं की, ऐसा क्यों? जबकि हमने आपको पर्याप्त समय दिया.

मध्य प्रदेश सरकार ने दी थी अंडरटेकिंग

पिछले साल जुलाई के महीने में ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में अदालत में अंडरटेकिंग दी थी कि अगले 6 महीने में प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाएंगी, वहीं दो पहिया वाहन चालकों के सिर पर हेलमेट होगा तो कार चालक की कमर पर सीटबेल्ट नजर आएगा. 15 जनवरी 2024 के बाद अगर एक भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो परिवहन आयुक्त और एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे. इस संबंध में 16 जनवरी को इस मामले में अदालत ने परिवहन आयुक्त को हाजिर होने के निर्देश दिए थे. अब अदालत ने परिवहन आयुक्त को कारण बताओ नोटिस थमाते हुए एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है. 

ग्वालियर की छात्रा ने लगाई थी याचिका

ग्वालियर की लॉ की स्टूडेंट ऐश्वर्या शांडिल्य ने साल 2021 में दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न लगाए जाने और मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) का उल्लंघन करने के मामलों को गंभीर बताते हुए याचिका दायर की थी. इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश ने ग्वालियर बेंच से जबलपुर स्थानांतरित करा लिया था. याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता ने बताया कि मोटर वीकल एक्ट और रूल्स में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग (Transport Department) ने एक परिपत्र जारी कर कहा था कि जिस एजेंसी से वाहन खरीदा जाए, वहीं से खरीददार को हेलमेट भी बेचा जाए. याचिका में बताया गया कि प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, धरातल पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है.

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