Departmental inquiry will be conducted: मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट से पहले भ्रष्ट अफसरों की विभागीय जांच होगी. भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों की विभागीय जांच के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है. एक साल के अंदर रिटायर होने वाले अधिकारी - कर्मचारियों के खिलाफ 30 जून 2024 तक जांच पूरी करने के आदेश दिए गए हैं. यह आदेश जारी होते ही अफसर-कर्मियों में हड़कंप मच गया है.
ये अफसर करेंगे समीक्षा
मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें GAD ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं हो रही है. प्रदेश के अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव या सचिव इसकी समीक्षा करेंगे. अफसर भी भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा सकेंगे. यह जांच ऑनलाइन पोर्टल पर ही चलेगी. साल 2024 दिसंबर तक रिटायर होने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों की जानकारी मांगी है. जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है. विभागों को यह भी बताना होगा कि अगली सुनवाई की तारीख क्या है और अंतिम आदेश कब तक पारित होगा?
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ये है नियम
बता दें कि नियमतः 150 दिन में विभागीय जांच पूरी करना होता है. इसके बाद भी ऐसे मामलों की जांच नहीं हो रही है. ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग ने अफसरों को नया नियम जारी किया है. सभी विभागों को पत्र लिखकर तय समय पर जांच पूरी करने का आदेश दिया है. जिसमें कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं हो रही है. रिटायरमेंट से पहले ही कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरी करनी होगी.
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