![राज्य पात्रता परीक्षा पर MP हाईकोर्ट का नोटिस, 13 प्रतिशत होल्ड रिजल्ट को लेकर MPPSC से मांगा जवाब राज्य पात्रता परीक्षा पर MP हाईकोर्ट का नोटिस, 13 प्रतिशत होल्ड रिजल्ट को लेकर MPPSC से मांगा जवाब](https://c.ndtvimg.com/2023-12/3uo5v04o_mp-high-court_625x300_20_December_23.jpg?im=FitAndFill,algorithm=dnn,width=773,height=435)
MP High Court Issued Notice to MPPSC: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने राज्य पात्रता परीक्षा (State Eligibility Test) में होल्ड किए गए रिजल्ट को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि राज्य पात्रता परीक्षा के 13 प्रतिशत रिजल्ट को एमपीपीएससी ने होल्ड कर लिया है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर होल्ड किए गए रिजल्ट को चुनौती (Challenging the held result) दी गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस जी एस अहलूवालिया और जस्टिस प्रमोद अग्रवाल की ग्रीष्मकालीन युगलपीठ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही युगलपीठ ने सहायक प्रोफेसर के एग्जाम में शामिल किए जाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है.
याचिका में की गई ये मांग
याचिकाकर्ता विशाल सूर्यवंशी और संदीप पटेल सहित चार लोगों की तरफ से दायर की गई इस याचिका में कहा गया था कि अतिथि प्राध्यापक के तौर पर ये सभी कार्यरत हैं. सहायक प्रोफेसर पद के लिए वे सभी राज्य पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे. एमपीपीएससी ने राज्य पात्रता परीक्षा में 87:13 फॉर्मूला अपनाते हुए 13 प्रतिशत रिजल्ट को होल्ड कर लिया है. याचिका में कहा गया कि पात्रता परीक्षा में रिजल्ट को होल्ड नहीं किया जा सकता है.
जिसको लेकर याचिका में अंतरिम राहत मांगी गई थी कि गणित व कॉमर्स विषय के लिए 9 जून को होने वाली सहायक प्रोफेसर परीक्षा में उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाए. याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि 87:13 फार्मूले को चुनौती देते हुए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जो लंबित है. याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि उक्त याचिका पात्रता परीक्षा के संबंध में नहीं है बल्कि नियुक्ति के संबंध में है.
उच्च शिक्षा विभाग और MPPSC को नोटिस जारी
एमपी हाईकोर्ट की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उच्च शिक्षा विभाग और एमपीपीएससी को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता प्रणय चौबे ने पैरवी की.
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