विज्ञापन
Story ProgressBack

अप्राकृतिक यौन शोषण मामले में MP हाईकोर्ट ने पति को किया बरी, पत्नी के आरोपों पर की यह बड़ी टिप्पणी

MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्राकृतिक यौन कृत्य मामले में बड़ा फैसला देते हुए पति को बरी कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी के आरोपों पर अहम टिप्पणी की है.

Read Time: 3 mins
अप्राकृतिक यौन शोषण मामले में MP हाईकोर्ट ने पति को किया बरी, पत्नी के आरोपों पर की यह बड़ी टिप्पणी
फाइल फोटो

MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की इंदौर बेंच ने अप्राकृतिक यौन कृत्य मामले (Unnatural Eexual Act Case) में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने मौजूदा कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि वैवाहिक संबंध बरकरार रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी पर किसी भी कृत्य को बलात्कार नहीं माना जा सकता है. हाईकोर्ट (MP High Court Indore Bench) ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सहमति का कोई महत्व नहीं रह जाता है, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 साल से कम की ना हो.

बता दें कि हाईकोर्ट का यह फैसला 31 वर्षीय पत्नी द्वारा 40 साल के पति पर लगाए गए आरोपों पर आया है. वर्ष 2023 में महिला ने अपने पति के खिलाफ मंदसौर जिले (Mandsaur) में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद पति ने एफआईआर रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट ने इन धाराओं को हटाया

इंदौर हाईकोर्ट (Indore High Court) के जस्टिस प्रेमनारायण सिंह ने 40 वर्षीय व्यक्ति की याचिका 28 मई को आंशिक तौर पर मंजूर की थी, जिसमें उसने अपनी पत्नी की पिछले साल दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार की थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद एफआईआर से आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक कृत्य) के साथ ही धारा 294 (गाली-गलौज) और धारा 506 (धमकी देना) के आरोपों को भी रद्द कर दिया. हालांकि, हाईकोर्ट ने धारा 498-ए (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता) के इल्जाम को बरकरार रखा है.

फैसला सुनाते हुए एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके इस आदेश में उसका कोई भी नजरिया या टिप्पणी गुण-दोष के आधार पर कानूनी प्रावधानों के मुताबिक फैसला करने में उस निचली अदालत के लिए किसी भी रूप में बंधनकारी नहीं होगी जो इस मामले की सुनवाई कर रही है.

महिला ने लगाए थे ये आरोप

महिला ने पति के खिलाफ मंदसौर जिले में 2023 के दौरान एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने 20 लाख रुपये के दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. महिला ने यह आरोप भी लगाया था कि उसके पति ने उसके साथ वर्ष 2022 में अप्राकृतिक यौन कृत्य किया जिस कारण उसे संक्रमण हो गया और उसे अपना इलाज कराना पड़ा.

यह भी पढ़ें - MP News: कांग्रेस नेता ने शिवराज के बेटे को बुधनी से प्रत्याशी बनाने का किया समर्थन, परिवारवाद पर दी यह सलाह

यह भी पढ़ें - NDTV Exclusive: सीएम यादव ने खोले पत्ते, बोले इस वजह से एमपी में भाजपा को मिली सभी सीटें

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
Mirzapur-3 अब आपकी स्क्रीन पर, ड्रग डील करती दिखेंगी शबनम, जानिए अपने किरदार को लेकर शेरनवाज ने क्या कहा
अप्राकृतिक यौन शोषण मामले में MP हाईकोर्ट ने पति को किया बरी, पत्नी के आरोपों पर की यह बड़ी टिप्पणी
MP CM Mohan Yadav Criticises Congress Party for Appointing Sam Pitroda as president of Indian Overseas Congress
Next Article
MP News: पित्रोदा को दोबारा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस' का अध्यक्ष बनाने पर भड़के सीएम यादव, कही ये बड़ी बात
Close
;