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CG High Court: पत्नी का गैर मर्द से संबंध मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति को माना तलाक का हकदार

CG High Court Verdict: पत्नी का गैर मर्द के साथ संबंध मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर सख्त टिप्पणी भी की है.

CG High Court: पत्नी का गैर मर्द से संबंध मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति को माना तलाक का हकदार
फाइल फोटो

Chhattisgarh High Court Verdict: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG High Court) ने पत्नी का गैर मर्द के साथ संबंध मामले (Case of wife having relations with other man) में अहम टिप्पणी की है. हाईकोर्ट की यह टिप्पणी तलाक की अर्जी की सुनवाई के दौरान आई, जहां गैर मर्द के साथ संबंधों के चलते पति ने पत्नी से तलाक की मांग की थी. हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पति को तलाक का हकदार माना है. इसके साथ ही कोर्ट (Bilaspur High Court) ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्नी का गैर मर्द से संबंध पति के लिए मानसिक क्रूरता (Mental Toughness) के समान है. कोर्ट ने कहा कि विवाह में मानवीय भावनाएं शामिल होती हैं, ऐसे में यदि भावनाएं सूख जाएं तो इन भावनाओं के जीवन में वापस आने की संभावना नहीं होती. यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की बेंच ने की है.

ये है पूरा मामला

यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले (Raigarh) की है, जहां के निवासी अपीलकर्ता ने बताया कि उसकी शादी 1 मई 2007 को सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद दंपति को तीन संतान हुए. लेकिन, शादी के बाद भी पत्नी का व्यवहार पति के प्रति ठीक नहीं था. पति का आरोप है कि उसकी पत्नी साल 2014 में अपने बच्चों को लेकर उसके स्कूल वाले प्रेमी के गांव उसके साथ रहने चली गई. जब पति उसे लेने गया तो उसने आने से इनकार कर दिया. इसके बाद पत्नी के दादा उसे ससुराल छोड़कर गए.

पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा

पति के अनुसार, वर्ष 2017 के जून महीने में किसी काम के चलते वह घर से बाहर गया था. वापस लौटने पर उसने अपनी पत्नी को गैर पुरुष के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा. इसके बाद पति के शोर मचाने पर परिवार के अन्य लोग भी आ गए. इसके बाद उस शख्स को पुलिस को सौंपा गया. लेकिन, पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय पति को शांति पूर्वक रहने की समझाइश देकर वापस भेज दिया.

हाईकोर्ट ने पति को माना तलाक का हकदार

इस मामले के सामने आने बाद पति ने रायगढ़ के फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए आवेदन किया. बाद में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई में पत्नी ने पुलिस को दिए गए बयान में स्वीकार किया कि स्कूल के दिनों में उसका प्रेम संबंध था और उससे वह रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी. मामले की पूरी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पति को तलाक का हकदार मानते हुए पति की अपील को स्वीकार कर लिया है.

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