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MP High Court: जहरीले कचरे पर सुनवाई, अब 72 दिनों के अंदर पीथमपुर में ही जलेगा 'गैस कांड का अवशेष'

MP High Court on Toxic Waste Disposal: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर आपत्तिकर्ता के वकील ने भी सहमति जताई.

MP High Court: जहरीले कचरे पर सुनवाई, अब 72 दिनों के अंदर पीथमपुर में ही जलेगा 'गैस कांड का अवशेष'
MP High Court on Toxic Waste Disposal: जहरीले कचरे पर सुनवाई

MP High Court Hearing: यूनियन कार्बाइड गैस कांड के जहरीले कचरे (Toxic Waste) के निस्तारण को लेकर सरकार ने हाई कोर्ट (High Court) में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि पीथमपुर संयंत्र में प्रति घंटे 270 किलोग्राम कचरा जलाया जा रहा है और अगले 72 दिनों में पूरा कचरा खत्म कर दिया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की बेंच ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 30 जून तय कर दी है. सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि कचरा नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी तरह प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निगरानी में की जा रही है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा. कोर्ट ने कचरा निस्तारण पर उठी आपत्तियों और सुझावों को सरकार के समक्ष रखने की छूट भी दी है.

कोर्ट ने कहा- नियमों का पालन पूरी तरह हो

हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए यह भी कहा है कि जहरीला कचरा जलाने के मामले में नियमों का पालन पूरी तरह से हो. किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए. इसके साथ ही वहां रहने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.

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हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में यह पूरा कचरा जलाना चाहिए.

वहीं आपत्तिकर्ता की ओर से भी कोर्ट में वकील पेश हुए थे, जिन्होंने सरकार की रिपोर्ट पर सहमति जताई है. याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए एडवोकेट खालिद फखरुद्दीन ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब जून में है.

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