
MP High Court Hearing: यूनियन कार्बाइड गैस कांड के जहरीले कचरे (Toxic Waste) के निस्तारण को लेकर सरकार ने हाई कोर्ट (High Court) में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि पीथमपुर संयंत्र में प्रति घंटे 270 किलोग्राम कचरा जलाया जा रहा है और अगले 72 दिनों में पूरा कचरा खत्म कर दिया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की बेंच ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 30 जून तय कर दी है. सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि कचरा नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी तरह प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निगरानी में की जा रही है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा. कोर्ट ने कचरा निस्तारण पर उठी आपत्तियों और सुझावों को सरकार के समक्ष रखने की छूट भी दी है.
कोर्ट ने कहा- नियमों का पालन पूरी तरह हो
हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए यह भी कहा है कि जहरीला कचरा जलाने के मामले में नियमों का पालन पूरी तरह से हो. किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए. इसके साथ ही वहां रहने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.
MP High Court: न्यायपालिका पर वकील ने उठाए सवाल! चीफ जस्टिस्ट के पास भेजा गया मामला, जानिए पूरी घटना
वहीं आपत्तिकर्ता की ओर से भी कोर्ट में वकील पेश हुए थे, जिन्होंने सरकार की रिपोर्ट पर सहमति जताई है. याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए एडवोकेट खालिद फखरुद्दीन ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब जून में है.
यह भी पढ़ें : SRH vs LSG: हैदराबाद बनाम लखनऊ, इन पर रहेंगी निगाहें! Live स्ट्रीमिंग से पिच रिपोर्ट तक जानिए सभी आंकड़े
यह भी पढ़ें : Sikandar: मौत की धमकियों के बीच सलमान का ऐलान- मैं डरता नहीं... भगवान, अल्लाह सब बराबर
यह भी पढ़ें : MSP पर 100% खरीदी की गारंटी! केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों से की रजिस्ट्रेशन कराने की अपील
यह भी पढ़ें : Sanchi: विरासतें बेहाल! सांची में बिखरी पड़ी हैं बेशकीमती पुरासंपदा, धरोहरों के संरक्षण पर उठे सवाल