MP News : ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास के लिए आई रकम डकारने का बड़ा मामला प्रकाश में आया है. सरपंच और ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक ने मिलकर 27 लाख 95 हजार 163 रुपए डकार लिए.जब यह खुलासा हुआ तो दोषी लोगों से यह राशि वापिस लौटाने को कहा गया. लेकिन जब उन्होंने पैसा नहीं लौटाया तो बड़ी कार्रवाई करते हुए इन चार पूर्व सरपंचों को जेल भेजने के आदेश जारी किए गए हैं.
कैसे हुए यह घोटाले?
केस 1 - डबरा ब्लॉक के बारोल ग्राम पंचायत में 14 वें वित्त आयोग से विकास कार्यों के लिए 4 लाख 76 हजार रुपए आए थे, लेकिन नियमों के विपरित इससे सोलर लाइट ख़रीदकर पैसे का दुरुपयोग किया गया. नोटिस देने के बाद कुछ राशि तो जमा भी कर दी गई लेकिन बार बार कहने के बावजूद जब 1 लाख 28 हजार रुपए नहीं चुकाए तो पूर्व सरपंच मुन्नालाल आदिवासी को एक माह जेल में रखने के लिए डबरा उप जेल के अधीक्षक को आदेश जारी किए गए हैं.
केस 2- भितरवार ब्लॉक के करहिया ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच गुड्डी बाई बाथम ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत 4 अपात्र लोगों को आवास का लाभ दे दिया. उन्हें 4 लाख रुपए के दुरुपयोग का दोषी पाया गया. उन्हें ये पैसे लौटाने का नोटिस जारी किया गया. लेकिन गुड्डी बाई ने 1 लाख 30 हजार रुपए जमा नहीं किए तो अब उन्हें 30 दिन की सिविल जेल भुगतने के आदेश दिए गए हैं.
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केस 3- भितरवार ब्लॉक के ही इटमा ग्राम पंचायत में निर्मल भारत अभियान के तहत व्यक्तिगत शौचालयों की 1 लाख 1 हजार 200 रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट फंड की 2 लाख 25 हजार , पंच परमेश्वर योजना के 17 लाख , 72 हजार 700 रुपए का आहरण किया गया. लेकिन काम करवाने की जगह गबन कर लिया गया. इस पर जब नोटिस जारी हुआ तो पूर्व सरपंच ने शेष 56 हजार 284 जमा नहीं कराई तो पूर्व सरपंच रामश्री को भी एक माह की जेल का आदेश जारी किया गया है.
केस 4- एक अन्य घोटाला भी भितरवार ब्लॉक का ही है. इसी क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरसी की तत्कालीन सरपंच गुड्डी बाई ने मनरेगा के तहत मृत, शासकीय सेवारत और एक ही व्यक्ति के कई जॉब कार्ड बनाकर फर्जी भुगतान कराया. शिकायत मिलने पर जब इसकी जांच कराई गई तो तत्कालीन सरपंच ,ग्राम पंचायत जे सचिव और रोजगार सहायक पर 8 लाख 43 हजार 300 रुपए का गबन पाया गया. इनको यह राशि शासकीय खजाने में लौटाने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इन्होंने ये पैसा नहीं लौटाया.
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सभी को 30 दिन की जेल के आदेश
जिला पंचायत के सीईओ ने सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन के आरोप में इन चार पूर्व सरपंचों को जेल भेजने का निर्णय करते हुए इसके लिए संबंधित उप जेलों के अधीक्षकों को आदेश दिया है कि इन चारों को 30-30 दिन जेल में रखना सुनिश्चत करें.
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