
Dhankuber Saurabh Sharma: करोड़ों रुपये के सोने के मामले में जेल गए परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा (former constables Saurabh Sharma) को मंगलवार को जमानत मिल गई. इसके साथ ही चेतन सिंह और शरत जयसवाल को भी अदालत ने बेल दी है. दरअसल, लोकायुक्त ने 60 दिन में चालान पेश नहीं किया इसलिए आरोपियों को यह राहत दी गई है. वहीं कोर्ट ने लोकायुक्त के इस रवैये पर हैरानी भी जताई. लोकायुक्त की विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र ने यह आदेश दिए हैं.
बता दें कि 28 मार्च को 60 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक चालान पेश नहीं हुआ. कोर्ट ने लोकायुक्त के इस रवैये पर हैरानी जताई. हालांकि जमानत मिलने के बाद भी सौरभ, शरद, चेतन फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे. तीनों आरोपियों को ईडी के मामले में जेल में रहना पड़ेगा.
अब आगे क्या?
लोकयुक्त के मामले में ही तीनों आरोपियों को जमानत मिली है. जबकि ईडी का केस अलग है. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 10 तारीख तक चालान पेश करना है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसमें भी जमानत मिल सकती है और फिर तीनों जेल से बाहर आ सकेंगे.
क्या है मामला?
सौरभ शर्मा 28 जनवरी को अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था, हालांकि आवेदन के बाद कोर्ट ने जांच एजेंसी से डायरी मंगवाई थी. इसके बाद उसे अगले दिन आने के लिए कहा गया, वकील के अनुसार, सुबह 11 बजे जैसे ही सौरभ कोर्ट जा रहा था. लोकायुक्त ने उसे बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया और लोकायुक्त कार्यालय ले गई. जहां उससे पूछताछ की गई. उसकी निशानदेही पर उसके साथी चेतन गौर को भी हिरासत में लिया गया.
बता दें कि 27 दिसंबर को जांच एजेंसियों ने सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों और सहयोगियों के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर स्थित आवास में छापेमारी की थी. पुलिस ने सौरभ शर्मा के घर से भारी मात्रा में सोने के बिस्कुट और कैश बरामद किया था. उल्लेखनीय है लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के फॉर्म हाउस पर 52 Kg सोना और 10 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद लोकायुक्त पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था. भोपाल पुलिस सौरभ शर्मा के दो साथी चेतन गौर और शरद जायसवाल को भी गिरफ्तार किया था.
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