
Court Sentenced Life Imprisonment : मध्य प्रदेश के महू की एक सत्र अदालत ने दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों और उनकी दो महिला मित्रों से लूटपाट, मारपीट और अपहरण और उनमें से एक के साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में आरोपी पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि मामले में छठे आरोपी के खिलाफ अभी किशोर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है.
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चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
सोमवार को महू अदालत की विशेष लोक अभियोजक संध्या उइके ने बताया कि चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविशंकर दोहरे ने मामले में आरोपी पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इनमें 27 वर्षीय आरोपी अनिल बारोड़, 23 वर्षीय पवन वसुनिया, 25 वर्षीय रितेश भाभर, 23 वर्षीय रोहित गिरवालऔर सचिन मकवाना शामिल है.
छठे नाबालिग आरोपी के खिलाफ किशोर न्यायालय में चल रहा है मुकदमा
विशेष लोक अभियोजक उइके ने बताया कि उन्हें सामूहिक बलात्कार पीड़िता को 50,000 रुपए और अन्य तीन पीड़ितों को 10-10 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया है. उइके ने बताया कि छठा आरोपी नाबालिग है और उसके खिलाफ किशोर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है.
12 अक्ट्रबर को अदालत में सौंपी गई थी मामले की अंतिम रिपोर्ट
विशेष लोक अभियोजक संध्या उइके ने बताया कि इस संबंध में बादगोंडा थाने में घटना के अगले दिन मामला दर्ज किया गया और मामले में अंतिम रिपोर्ट 12 अक्ट्रबर को अदालत में सौंपी गई थी. सोमवार को चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविशंकर दोहरे ने मामले में सुनवाई के बाद 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.