विज्ञापन

Fire NOC: ग्वालियर के इन नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स में हो रही घनघोर लापरवाही, अब एक्शन की तैयारी

Fire NOC Rule: अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर काफी सख्त नियम हैं लेकिन कई जगहों में प्रबंधन इनका पालन नहीं करता है. ऐसा ही बड़ा मामला ग्वालियर में देखने को मिला है. यहां एक-दो नहीं बल्कि 27 संस्थानों ने फायर एनओसी नहीं दिखाया है. अब इन अस्पताल और नर्सिंग होम्स पर एक्शन लेने की तैयारी हो रही है.

Fire NOC: ग्वालियर के इन नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स में हो रही घनघोर लापरवाही, अब एक्शन की तैयारी

Fire Safety Audit in Hospitals: आग (Fire) लगने की घटनाओं में जान जाने के बाद ग्वालियर (Gwalior) में मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों और व्यावसायिक परिसरों में आग लगने पर फायर सेफ्टी (Fire Safety) इंतजामों में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. ग्वालियर शहर में ही ऐसे 27 नर्सिंग होम (Nursing Home) हैं, जिनके पास फायर एनओसी (Fire NOC) नहीं है. अब स्वास्थ्य विभाग इन पर कड़ी कार्यवाही करने जा रहा है. सभी को नर्सिंग होम्स को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है, साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो इन सबका रजिस्ट्रेशन रदद् कर दिया जाएगा.

क्या है मामला?

ग्वालियर सहित देश भर में बहुमंजिला भवनों में हुई आग लगने की जानलेवा घटनाओं के बाद ग्वालियर में निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी रखे जाने के उद्देश्य से ग्वालियर संभाग आयुक्त द्वारा समीक्षा बैठक की गई. इस मीटिंग में सीएमएचओ को निर्देश दिए गए थे कि ग्वालियर जिले की निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी से सम्बंधित सभी व्यवस्थाएं हों ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

आयुक्त ग्वालियर संभाग के निर्देशानुसार सीएमएचओ डॉ सचिन श्रीवास्तव ने 4 टीमें गठित कर अस्पतालों का निरीक्षण कराया. साथ ही सभी संचालकों से फायर एनओसी प्रस्तुत करने को कहा गया. जांच के बाद पता चला कि 27 नर्सिंग होम्स के प्रबंधन द्वारा अभी तक फायर एनओसी उपलब्ध नहीं करायी गयी है. यानी उनके यहां फायर फाइटिंग की व्यवस्था ही नहीं है.

सीएमएचओ डॉ सचिन श्रीवास्तव के अनुसार अब इन सभी 27 अस्पतालों को सात दिन में एनओसी दिखाने का नोटिस जारी किया गया है साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है कि फायर व्यवस्थाए दुरुस्त कर नगर निगम से समयसीमा में फायर एनओसी प्राप्त कर सीएमएचओ कार्यालय में पेश न होने की दशा में उनका नर्सिंग होम लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह के निरीक्षण लगातार आगे भी जारी रहेंगे.

इनको दिया गया नोटिस

जिन अस्पताल/नर्सिंग होम को नोटिस दिए गए वे उनमें बीएमजी अस्पताल, एडीएस नर्सिंग होम, विश्वास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लक्ष्मी विहार, आशिमा हॉस्पिटल विवेकानन्द चौराहा, अभिषेक अस्पताल पिपरौली, आदर्श अस्पताल बड़ागांव, आनंद हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, आरोग्यम अस्पताल,  आरोग्यम द मेडिसिटी, आशा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल, आयुष अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, भारत अस्पताल, डी एस मेमोरियल अस्पताल, ग्वालियर अस्पताल, ग्वालियर अस्पताल श्री भंवर सिंह किरार शिक्षा प्रसार समिति, ग्वालियर पुनर्वास एवं अस्पताल, आदित्य अस्पताल, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल,चांडक अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, सिटी हॉस्पिटल, क्लियरमेडी परिधि मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर प्लस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गैलेक्सी अस्पताल, होप वेल हॉस्पिटल, केएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ऑप्टिमस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल.

यह भी पढ़ें : MP News: बार-बार आगजनी के बाद भी लागू नहीं हुआ फायर सेफ्टी एक्ट, अब आग की भेंट चढ़ा लोकायुक्त कार्यालय

यह भी पढ़ें : सार्वजनिक जगहों से फायर सेफ्टी गायब ! नगर पालिका ने थमाया नोटिस

यह भी पढ़ें : Jabalpur खतरे में, बिना Fire Safety NOC के चल रहे हैं 51 Petrol Pump | MP News | Latest News

यह भी पढ़ें : MP News: मक्सी में दो समूहों में झड़प 1 की मौत, 7 घायल, CM मोहन यादव ने उज्जैन कमिश्नर और IG से की बात

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close