MP Samachar : मध्य प्रदेश के धार ज़िले के कैदियों के लिए राहत की खबर है. जिला जेल में बंद कैदियों को अब जेल के अंदर ही कानूनी मदद मिलेगी. जानकारी के अनुसार, ये मदद मुफ्त दी जाएगी. इसी कड़ी में प्रधान जिला न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने जेल में लीगल एड क्लिनिक (Legal Aid Clinic) की शुरुआत की. ये क्लिनिक State Legal Services Authority के निर्देश पर शुरू किया गया है. इस कार्यक्रम में जिला सचिव उमेश कुमार सोनी और जेल सुप्रीटेंडेंट आर. आर. दांगी भी मौजूद थे. इस मौके पर जिला सचिव उमेश कुमार सोनी ने बताया कि इस क्लिनिक का मकसद जेल में बंद ऐसे कैदियों की मदद करना है जो बहुत गरीब हैं और वकील रखने में असमर्थ हैं. कई कैदी पैसे की कमी के कारण जेल में सालों तक बंद रहते हैं. अब उन्हें कानूनी मदद दी जाएगी ताकि उनके मामले जल्द निपट सकें. इस क्लिनिक से जेल में बंद गरीब और मजबूर लोगों को राहत मिलेगी. इससे न्याय पाने में देरी कम होगी. यह व्यवस्था जेल में बंद हर कैदी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी.
क्या है Legal Aid Clinic ?
जेल में एक कियोस्क मशीन लगाई गई है. इस मशीन की मदद से कैदी अपने केस की पूरी जानकारी देख सकेंगे. कैदी खुद यह जान पाएंगे कि उनका केस किस स्थिति में है और आगे क्या करना है. LADC Chief सतीश ठाकुर ने बताया कि ये व्यवस्था कैदियों के लिए बहुत फायदेमंद होगी.
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अधिकारियों ने क्या कहा ?
कैदियों को जेल से बाहर कानूनी मदद लेने की जरूरत नहीं होगी. गरीब कैदियों को मुफ्त में वकील और कानूनी सलाह मिलेगी. कियोस्क मशीन से उनके केस की जानकारी तुरंत मिल जाएगी. इसे लेकर जिला न्यायाधीश ने कहा कि यह पहल कैदियों को न्याय दिलाने में मदद करेगी. जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए यह बहुत जरूरी है. जेल सुप्रीटेंडेंट आर. आर. दांगी ने भी इस पहल को सराहा.
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