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ठंड का सितम: एमपी के दो जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, अब इतने बजे से चलेंगी कक्षाएं

मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है, और कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. पचमढ़ी सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है.

ठंड का सितम: एमपी के दो जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, अब इतने बजे से चलेंगी कक्षाएं
सांकेतिक तस्वीर.

मध्य प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है. इस वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को घर से निकलने में परेशानी होती है. कोहरे की वजह से और ज्यादा डर रहता है, क्योंकि किसी अनहोनी की आशंका रहती है. इसकी चलते मैहर और छतरपुर जिला प्रशासन ने बच्चों के लिए स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया है. 

मैहर जिले में कलेक्टर रानी बाटड ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल संचालन समय में परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं. इसके अनुसार, जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और जवाहर नवोदय विद्यालयों में अब कक्षाएं सुबह 10 बजे से संचालित होंगी. कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि अत्यधिक ठंड के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

24 दिसंबर से ही आदेश हो जाएगा लागू

आदेश के तहत नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं के लिए विद्यालयों का संचालन समय सुबह 10 बजे से रहेगा. हालांकि, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्व निर्धारित समयानुसार रहेगी. यह आदेश 24 दिसंबर से प्रभावशील होगा और आगामी निर्देश तक लागू रहेगा. जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश के कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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छतरपुर में भी हुआ स्कूल के समय में बदला

छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने तापमान में गिरावट एवं शीतलहर में वृद्धि होने के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में स्कूल संचालन के समय में परिवर्तन किया है. सभी सरकारी, प्राइवेट, नवोदय, सीबीएसई, आईसीएसई शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का समय में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया है. जिसमें दो पालियों में संचालित होने वाले विद्यालयों का समय यथावत् रहेगा. परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही रहेगा. यह आदेश 23 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगा.

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