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अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 2018 शिक्षक भर्ती के बचे हुए 5935 पदों को भरने का दिया आदेश

MP Teacher Recruitment 2018: जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत देते हुए 2018 माध्यमिक शिक्षक भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा कि भर्ती में रिक्त पड़े 5935 पदों को भरा जाए.

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अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 2018 शिक्षक भर्ती के बचे हुए 5935 पदों को भरने का दिया आदेश

Higher Secondary Teacher Recruitment 2018: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने राज्य के युवाओं को राहत देते हुए गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में हुई उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती में बचे हुए 5935 पदों को भरने का आदेश राज्य सरकार (MP Government) को दिया. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने युवाओं के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया. बता दें कि 2018 में आई उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती में 5935 पद रिक्त रह गए थे, जिनमें नियुक्ति नहीं दी जा रही थी.

17000 पदों पर आई थी भर्ती

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि साल 2018 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के 17 हजार पदों की भर्ती का विज्ञापन आया था. जिसमें से 15 हजार प्रथम चरण में और शेष पदों को दूसरे चरण में भरा जाना था. याचिकाकर्ता आराधना सिंह ने बताया कि इस भर्ती के रिक्त पदों की जब जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय से मांगी गई तो पता चला कि 5935 पद रिक्त रह गए हैं. याचिकाकर्ता ने बताया कि उक्त भर्ती में उसके दस्तावेजों का सत्यापन भी करा लिया गया था, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी गई.

हाईकोर्ट ने दिया 3 महीने का समय

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शासकीय अधिवक्ता से जवाब तलब के बाद निर्देश दिया कि वे उत्तरदाताओं-प्राधिकरणों के समक्ष नए अभ्यावेदन दाखिल करें, जिस पर उत्तरदाताओं-प्राधिकरणों द्वारा विचार किया जाएगा. अदालत ने कहा कि उक्त अभ्यावेदन पर उचित और स्पष्ट आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं को सूचित किया जाए. अदालत ने इस काम के लिए 3 महीने का समय दिया है.

मामले में सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ताओं से कम मेरिट वाले किसी अन्य को नियुक्ति नहीं दी गई है, इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अभ्यावेदन पेश करने को कहा. कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि प्रत्येक अभ्यावेदन पर विचार कर उचित आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं को सूचित करें.

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