Cabinet Decisions MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में नववर्ष की पहली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में एक नए नवाचार करते हुए आज मंत्रि-परिषद की बैठक में सभी सदस्यों को टैबलेट वितरण किया. उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अंतर्गत ई-कैबिनेट की पहल हुई है. ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में संबंधितों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. यह एप्लीकेशन आधुनिक तकनीक, पेपरलैस, सुरक्षित और ऐसी गोपनीय प्रणाली है, जिसे मंत्रि-परिषद सदस्य कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार अवलोकन कर सकते हैं. मुख्य रूप से मंत्रि-परिषद की कार्य सूची देखने, ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन-प्रतिवेदन देखने में सुविधा होगी.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी #MPCabinetDecisions https://t.co/iApyjiGY3T
— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 6, 2026
सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में नेपानगर और बुरहानपुर की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्तपोषण करने की स्वीकृति भी दी गई.
ग्रामीण सड़कों के विकास पर जोर
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना को जारी रखने का निर्णय लिया. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई. फेज 1 और फेज 2 के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य पोषित निरंतर योजना को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन को भी हरी झंडी मिली.
परिवहन विभाग में संशोधन
बैठक में परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश मोटरयान कर ध्यान अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 के अंतर्गत संशोधन को मंजूरी दी गई.
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